यदि आपका International Driving Permit एक्सपायर हो गया, तो इस तरह करा सकते है रिन्यू | auto – News in Hindi

यदि आपका International Driving Permit एक्सपायर हो गया, तो इस तरह करा सकते है रिन्यू | auto – News in Hindi


केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी. (फाइल फोटो)

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, विदेश में रहने वाले भारतीयों को IDP के आवेदन के समय किसी भी प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical certificate) की आवश्यकता नहीं होगी. क्योंकि आवेदक के पास उस समय वैध वीजा होगा और उसे देने से पहले उसके सभी मेडिकल टेस्ट हुए हैं.


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  • Last Updated:
    October 10, 2020, 4:24 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया है. जिसमें विदेश में रह रहे भारतीयों से अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट(IDP) के बारे में सुझाव मांगे है, इस नोटिस में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो भारतीय विदेश में हैं और उनका IDP की समय सीमा समाप्त हो गई है, वह सुझाव दे कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में क्या संशोधन किया जाए.

सरकार ने साफ किया हे कि ‘यह ध्यान में आया है कि कुछ नागरिक जो विदेश यात्रा कर रहे हैं और किसी विदेशी देश में हैं, उनके लिए कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि समाप्त हो गई है. और विदेश में इसके नवीनीकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसे में IDP को रिन्यू करने के लिए CMVR 1989 में संशोधन करना है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, ऐसे नागरिक भारतीय दूतावास और मिशन विदेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन तब संबंधित आरटीओ द्वारा विचार किए जाने के लिए VAHAN में चले जाएंगे. जिसके बाद उनका IDP रिन्यू हो जाएगा.

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साथ ही इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, विदेश में रहने वाले भारतीयों को IDP के आवेदन के समय किसी भी प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी. क्योंकि आवेदक के पास उस समय वैध वीजा होगा और उसे देने से पहले उसके सभी मेडिकल टेस्ट हुए हैं. वहीं जो लोग विदेश में visa is on arrival की स्थिति में पहुंचे है और वह IDP को रिन्यू नहीं करा सके है वे भी आवेदन कर सकते हैं.यह भी पढ़ें: अब नहीं रहेगा गाड़ी चोरी होने का डर! सिर्फ 799 रु में सुरक्षित करें अपना स्कूटर और बाइक

इसके लिए लोग अपने सुझाव नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर इस पते पर भेज सकते हैं. सुझाव संयुक्त सचिव (एमवीएल, आईटी और टोल) को भेजे जा सकते हैं, ईमेल: jspb-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110 001. इसी के साथ देश में भी ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है.





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