टीकमगढ़ जिला कोर्ट ने शनिवार को एक बहुचर्चित हत्या मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर आर्थिक दंड भी लगाया। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। कुल्हाड़ी और तलवार से 18 लोगों ने किया था हमला अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि यह घटना 11 दिसंबर 2016 को खरगापुर नगर में हुई थी। उस दिन 33 साल अब्दुल कादिर उर्फ कद्दू पर 18 लोगों ने जानलेवा हमला किया था। हमलावरों ने कुल्हाड़ी और तलवार जैसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे अब्दुल कादिर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में 11 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार किया। इन्हीं के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया। मुख्य आरोपी असलम सहित सभी 18 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने जिन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, उनमें पीर मुहम्मद, जिलानी रंगरेज, भूरे रंगरेज, चेनू रंगरेज अहमद मऊवाले, अब्बास मऊबाले, सुवराती चौधरी, लल्ला चौधरी, हब्बी चौधरी, निशार मुसलमान, अहमद पठान, हैदर मुसलमान, रमजे मुसलमान, मुराद मुसलमान, गब्बर मुसलमान, इदरीश पठान, रिजवान मुसलमान और असलम मुसलमान शामिल हैं। न्यायालय के इस फैसले पर मृतक अब्दुल कादिर के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लगभग 8 साल बाद उनके परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया है।
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