सीहोर जिले के भैरूंदा पुलिस ने ग्राम भादाकुई में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक संतोष शर्मा की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी और उसके शव को मंडीदीप में ठिकाने लगाया गया था। जानकारी के अनुसार, 31 मार्च को मंडीदीप रेलवे स्टेशन के पास स्विफ्ट डिजायर कार (क्र. MP.04.TB.3237) में एक अज्ञात पुरुष का शव संदिग्ध हालत में मिला था। मंडीदीप पुलिस ने धारा-194 BNSS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शव की पहचान नेहरू नगर, भोपाल निवासी 50 वर्षीय संतोष शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा के रूप में हुई। मर्ग जांच के दौरान प्राप्त मोबाइल जानकारी के आधार पर पुलिस ने संदेह के आधार पर सालारोद, नसरुल्लागंज, सीहोर निवासी 23 वर्षीय वीरेंद्र तुमराम पुत्र रामबख्श तुमराम से पूछताछ की। वीरेंद्र ने अपने बयान में बताया कि उसने 30 मार्च की रात को ग्राम भादाकुई, थाना नसरूल्लागंज में अपनी बड़ी सास रजनी, उसके पति भगवानसिंह उइके और उनकी बेटी पूजा के साथ मिलकर संतोष शर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को छिपाने की नीयत से मृतक की ही कार में रखकर रजनी, भगवान और पूजा के साथ मंडीदीप में छोड़ दिया था। घटना स्थल थाना भेरुंदा अंतर्गत पाए जाने पर थाना भेरुंदा में धारा-103(1), 238a, 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने भैरूंदा क्षेत्र में आरोपियों के सभी ठिकानों पर दबिश दी और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। मुखबिरों और ग्रामवासियों से भी जानकारियां एकत्रित की गईं। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले पांचों आरोपियों रजनी उइके, पूजा उइके, वीरेंद्र तुमराम, रामविलास उइके और भगवान सिंह उइके को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम लिया गया। इसमें आरोपियों की निशानदेही पर मृतक को गला दबाने वाला दुपट्टा, मृतक का गमछा और मृतक का मोबाइल फोन जब्त किया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।
वारदात का तरीका प्रकरण में मृतक संतोष शर्मा व आरोपी रजनी उईके के पिछले पांच वर्षो से आपसी संबंध थे। अब आरोपी रजनी मृतक से पीछा छुङाना चाहती थी तो आरोपी रजनी ने उसके पति भगवान सिंह बेटी पूजा उईके व उसके रिश्तेदार रामविलास उईके एवं विरेन्द्र तुमराम के साथ मिलकर हत्या का षडयंत्र रचा एवं मृतक को फोन लगाकर अपने घर बुलाया व आरोपी रजनी व्दारा मृतक की आँखो में मिर्ची डाल दी एवं अन्य आरोपियो व्दारा उसे पकङ कर दुपट्टे से व मृतक के गमछे से गला व मुँह दबाकर उसकी हत्या कर दी व पकङे जाने के डर से लाश को मृतक की कार में पीछे की सीट पर लेटाकर मण्डीदीप ले जाकर ठिकाने लगा दिया। आरोपी
1. रजनी उईके पति भगवान सिंह उईके उम्र 38 वर्ष निवासी भादाकुई थाना भैरूंदा जिला सीहोर
2. भगवान सिंह उईके पिता बलदेव उईके उम्र 42 वर्ष निवासी निवासी भादाकुई थाना भैरूंदा सीहोर
3. पूजा उईके पिता जीवन सिंह उईके उम्र 19 वर्ष निवासी भादाकुई थाना भैरूंदा जिला सीहोर
4. रामविलास उईके पिता हेमराज उईके उम्र 30 वर्ष निवासी कोठरा थाना रेहटी जिला सीहोर
5. विरेन्द्र तुमराम पिता रामबगस तुमराम उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सालारोङ थाना भैरूंदा जिला सीहोर
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