आगर मालवा के बड़ौद में डोडाचूरा तस्करी के एक पुराने मामले में कोर्ट ने 6 अप्रैल को फैसला सुनाया है। साल 2021 के इस केस में आरोपी को 20 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। यह मामला 26 नवंबर 2021 का है। पुलिस को खबर मिली थी कि पंजाब नंबर के एक ट्रक में भारी मात्रा में नशा ले जाया जा रहा है। पुलिस ने सुसनेर-कोटा रोड पर घेराबंदी कर ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर उसमें 26 बोरों में भरा 512 किलो डोडाचूरा मिला। पुलिस ने मौके पर ही नशा और ट्रक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। हरियाणा का रहने वाला है आरोपी पकड़े गए आरोपी का नाम नीतासिंह उर्फ फौजी है, जो हरियाणा का रहने वाला है। तस्करी में इस्तेमाल हुए इस डोडाचूरा की कीमत करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा थी। कोर्ट में सरकारी वकील ने मजबूती से पक्ष रखा और सबूतों के आधार पर जज ने आरोपी को दोषी माना। एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। पुलिस ने बताया कि तस्करी में इस्तेमाल हुआ ट्रक भी करीब 5 लाख रुपए का था। अब इस फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
Source link