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Fish Farming Loan: मत्स्य निरीक्षक के अनुसार, योजना के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से मत्स्यपालकों को ऋण दिया जाएगा, जिस पर ब्याज अनुदान भी मिलेगा. इससे मछली बीज, आहार, नाव और जाल खरीदना आसान होगा। इच्छुक हितग्राही आधार, पैन, बैंक पासबुक और पट्टा दस्तावेज के साथ आवेदन कर लाभ ले सकते हैं.
Fish Farming: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन तेजी से एक मुख्य व्यवसाय के रूप में उभर रहा है. किसानों और मछुआरों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए सरकार भी इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में अब जिले में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जा रही है, जिससे मत्स्यपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
सीधी के मत्स्य निरीक्षक मयंक मिश्रा ने लोकल 18 को बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछुआरों, ग्रामीण तालाबों और जलाशयों के पट्टाधारकों, समितियों, समूहों तथा व्यक्तिगत हितग्राहियों को समय पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना है. यह योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित कृषि कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसमें मत्स्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है. योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाएगा.
ये लोग भी कर सकते हैं आवेदन
ऋण पर शासन द्वारा ब्याज अनुदान (सब्सिडी) भी प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा. इस आर्थिक सहायता से मत्स्यपालक मछली बीज, चारा, नाव, जाल और अन्य आवश्यक उपकरण आसानी से खरीद सकेंगे. पात्रता की बात करें तो इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो मछली पालन से जुड़े हैं या इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. इसमें व्यक्तिगत मछुआरे, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, तथा तालाब या जलाशय के वैध पट्टाधारक शामिल हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे किसान जो मत्स्य पालन को अपनाना चाहते हैं, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के लिए दस्तावेज
आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं. इच्छुक हितग्राहियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और तालाब या जलाशय के पट्टे से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इन दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र भरकर कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, वीथिका परिसर (कलेक्ट्रेट के सामने), सीधी में जमा करना होगा.
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