अब नहीं होगा भेदभाव! संविदा कर्मियों के पक्ष में HC का बड़ा फैसला, वेतन और लाभ पर लगी मुहर

अब नहीं होगा भेदभाव! संविदा कर्मियों के पक्ष में HC का बड़ा फैसला, वेतन और लाभ पर लगी मुहर


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Jabalpur News: जबलपुर में हाई कोर्ट ने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों का वर्गीकरण कर उन्हें वेतन और सेवा लाभ दिए जाएं. 2016 की नीति के अनुसार सभी कर्मचारियों को लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं.

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आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत (Pic Credit: Freepik)

MP Contract Workers Benefits: जबलपुर से संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों का सही तरीके से वर्गीकरण किया जाए और उन्हें उनके काम के अनुसार सैलरी और सेवा से जुड़े लाभ दिए जाएं. यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो कर्मचारी 10 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं, उन्हें साल 2016 की नीति के अनुसार लाभ मिलना चाहिए. इस नीति में कर्मचारियों को उनके काम के आधार पर कुशल और अर्धकुशल श्रेणी में बांटने का प्रावधान है. इससे वेतन और अन्य सुविधाओं में समानता लाई जा सकती है.

हाई कोर्ट ने की टिप्पणी
हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ से वंचित करना तर्कहीन है. अदालत ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को केवल उसकी नियुक्ति के तरीके के आधार पर आर्थिक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है. यह फैसला समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है और राज्य सरकार को इस दिशा में सुधार करने की जरूरत है. यह मामला उन संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है और यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कर्मचारियों के मुताबिक, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए.

हाई कोर्ट के फैसले कर्मचारियों में खुशी की लहर
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है. उन्हें उम्मीद है कि अब सरकार उनके वेतन और सेवा शर्तों में सुधार करेगी. यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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Deepti Sharma

Deepti Sharma, currently working with News18MPCG (Digital), has been creating, curating and publishing impactful stories in Digital Journalism for more than 6 years. Before Joining News18 she has worked with Re…और पढ़ें



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