बैतूल में रात 10 बजे के बाद डीजे, बैंजो बैन: मैरिज लॉन और बैंड संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी – Betul News

बैतूल में रात 10 बजे के बाद डीजे, बैंजो बैन:  मैरिज लॉन और बैंड संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी – Betul News




बैतूल में विवाह सीजन को देखते हुए पुलिस ने शहर में यातायात और ध्वनि नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने रात 10 बजे के बाद डीजे, बैंजो और धुमाल जैसे साउंड सिस्टम के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। यह फैसला 22 अप्रैल को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित डीजे संचालकों की बैठक में लिया गया। बैठक में एएसपी कमला जोशी, एसडीओपी सुनील लाटा, सीएमओ नवनीत पांडेय सहित अन्य अधिकारी और डीजे संचालक मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि देर रात तेज आवाज से बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को परेशानी होती है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है। उल्लंघन पर उपकरण जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैरिज लॉन के लिए पार्किंग और ट्रैफिक नियम तय पुलिस प्रशासन ने मैरिज लॉन और बैंड-डीजे संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी लॉन में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य होगी। सड़क पर वाहन खड़े मिलने पर लॉन संचालक जिम्मेदार होंगे। मुख्य मार्गों पर स्थित लॉन को अपने खर्च पर ट्रैफिक मार्शल तैनात करना होगा। मैरिज लॉन के बाहर सूचना बोर्ड और ‘नो पार्किंग’ बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। आयोजकों को वर-वधू पक्ष को पार्किंग संबंधी निर्देश लिखित में देने होंगे। साथ ही, समारोह में काम करने वाले कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना और सीसीटीवी कैमरे लगाना भी जरूरी होगा। बारात सड़क के बाईं ओर, मुख्य मार्ग पर डीजे प्रतिबंधित पुलिस ने स्पष्ट किया कि बारात केवल सड़क के बाईं ओर ही चलेगी और मुख्य मार्गों पर डीजे संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। वाहनों की बॉडी के बाहर साउंड बॉक्स लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जब्त कर आरटीओ को सूचना भेजी जाएगी।



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