शिवाजी मार्केट के व्यापारियों को राहत: छुट्टी के दिन हाई कोर्ट में हुई सुनवाई; एकतरफा बेदखली आदेश पर लगी रोक – Indore News

शिवाजी मार्केट के व्यापारियों को राहत:  छुट्टी के दिन हाई कोर्ट में हुई सुनवाई; एकतरफा बेदखली आदेश पर लगी रोक – Indore News




इंदौर के शिवाजी मार्केट के करीब 120 व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत मार्केट को हटाने की कोशिशों के बीच प्रशासन द्वारा जारी बेदखली आदेश पर अब रोक लग गई है। रविवार को विशेष सुनवाई में हाई कोर्ट ने व्यापारियों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें तत्काल बेदखल करने पर रोक लगा दी। दरअसल प्रशासन शिवाजी मार्केट को हटाकर व्यापारियों को नंदलालपुरा में विस्थापित करना चाहता है। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि व्यापारियों को बलपूर्वक नहीं हटाया जा सकता और बेदखली से पहले उन्हें उचित सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी है। इसके बावजूद जनवरी 2026 में निगम ने व्यापारियों की लीज निरस्त कर दी और मामला एसडीएम, जूनी इंदौर के पास भेजा गया। एसडीएम ने 31 मार्च को नोटिस जारी कर 9 अप्रैल को सुनवाई तय की थी। व्यापारियों की ओर से सीनियर एडवोकेट मनीष यादव और मेहुल वर्मा ने जवाब पेश किया। बताया गया कि 22 अप्रैल को बेदखली का आदेश जारी कर दिया गया। इसकी सूचना भी 24 अप्रैल को दी गई, जिससे अपील का समय भी सीमित हो गया। प्रशासन की तैयारी, व्यापारियों की चिंता मामले में प्रशासन जल्द ही कार्रवाई कर व्यापारियों को हटाने की तैयारी में था। इस पर व्यापारियों ने तत्काल कानूनी रास्ता अपनाया। एडवोकेट के माध्यम से चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर छुट्टी के दिन सुनवाई की मांग की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। रविवार सुबह 11 बजे जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच में विशेष सुनवाई हुई। व्यापारियों के वकीलों ने दलील दी कि एसडीएम ने मात्र 13 दिनों में एक तरफा फैसला दिया और उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। दूसरा आदेश की जानकारी देर से देकर अपील का मौका सीमित किया गया। जिस स्थान पर विस्थापन प्रस्तावित है, वह भी पूरी तरह वैध नहीं है। कोर्ट ने एडवोकेट यादव और वर्मा की दलीलों से सहमत होते हुए व्यापारियों को एक हफ्ते के भीतर कमिश्नर के सामने अपील करने की अनुमति दी, तब तक एसडीएम के बेदखली आदेश पर रोक लगा दी गई। साथ ही स्पष्ट किया कि कमिश्नर द्वारा स्थगन पर फैसला आने तक व्यापारियों को नहीं हटाया जाएगा।



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