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- Case Of Violation Of Code Of Conduct On Former Congress Minister Jeetu Patwari; FIR Has Been Done In Case Of Use Of Vehicles Without Permission
इंदौर15 मिनट पहले
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जीतू पटवारी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया गया है।
- सीएसपी अजय वाजपेयी ने दी जानकारी, धारा 171 के तहत मामला दर्ज
- भाजपा की शिकायत पर दर्ज हुआ है मामला, वाहन अब तक जब्त नहीं
विधानसभा क्षेत्र सांवेर में बगैर अनुमति के वाहनों का उपयोग प्रचार-प्रसार करने तथा आचार संहित उल्लंघन के मामले में रविवार को सांवेर के खुड़ैल में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जीतू पटवारी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस दिया गया है। पटवारी को अपना स्पष्टीकरण रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जवाब नहीं देने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं धारा 171 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये जानकारी सीएसपी अजय वाजपेयी ने दी है।
सांवेर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि व्यय लेखा प्रेक्षक ने वाहनों के अनाधिकृत उपयोग के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस में बताया गया था कि ग्राम पिवड़ाय में कांग्रेस अभ्यर्थी के प्रचार के दौरान वाहन एमपी O9 सीयू 7222 पजेराे एवं वाहन एमपी 04 सीडी 4435 टोयोटा (फार्चूनर) का उपयोग जीतू पटवारी द्वारा अभ्यर्थी के प्रचार के आने-जाने में किया जा रहा था। दोनों वाहनों को प्रचार-प्रसार एवं आने जाने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। वाहन का उपयोग प्रचार-प्रसार में अनधिकृत रूप से किया जा रहा था।
पटवारी ने जिन दोनों वाहनों को प्रचार-प्रसार में उपयोग किया, उनकी अनुमति नहीं थी। वाहनों का उपयोग प्रचार-प्रसार में अनधिकृत रूप से किया जा रहा था। जीतू पटवारी द्वारा अभ्यर्थी के चुनाव में किए जा रहे व्यय को छुपाने का प्रयास केू तहत ऐसा किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है।
रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्य में बिना सक्षम अनुमति के इन वाहनों का अनधिकृत रूप से उपयोग किए जाने के कारण आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने तथा वाहनों को चुनाव अवधि तक जब्त करने की कार्रवाई का आदेश दिया था। साथ ही पटवारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।