MP उपचुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब जनता के बीच जाकर वोट मांग सकेंगे नेताजी

MP उपचुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब जनता के बीच जाकर वोट मांग सकेंगे नेताजी


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MP Assembly By-election: मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के तहत आगामी 3 नवंबर को मतदान है. इससे पहले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से निर्वाचन आयोग (Election Commission) को बड़ी राहत मिल गई है.


  • News18Hindi

  • Last Updated:
    October 26, 2020, 11:48 AM IST

नई दिल्‍ली. मध्‍य प्रदेश में 28 सीटों को लेकर होने वाले उपचुनाव (MP By-election 2020) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला दिया है. शीर्ष अदालत के इस निर्णय के बाद नेताजी अब जनता के बीच जाकर वोट मांग सकेंगे. दरअसल, मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए फिजिकल इलेक्‍शन कैंपेनिंग पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नेता सिर्फ इंटरनेट के माध्‍यम से वर्चुअल कैंपेनिंग करेंगे. हाईकोर्ट के इस आदेश को BJP प्रत्‍याशी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर नई अधिसूचना जारी करने को कहा है.

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