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- Sanwer Assembly (Vidhan Sabha) Election; Liquor Shops To Remain Closed From November 1 To November 3
इंदौर22 मिनट पहले
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3 नवंबर को वोटिंग होगी, 10 नवंबर को आएंगे रिजल्ट।
- कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किए आदेश, मतदान वाले दिन भी रहेगा ड्राय डे
- निर्वाचन क्षेत्र से 3 किमी तक मौजूद देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी
सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में शराब बिक्री को लेकर भी प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार मतदान के 48 घंटे पहले से लेकर मतदान खत्म होने यानी 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 3 नवंबर को वोटिंग खत्म होने तक ड्राय डे घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा मतगणना वाले दिन भी शराब बिक्री पर पाबंदी रहेगी।
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश में पूरे विधानसभा क्षेत्र सांवेर के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र से 3 किमी की दूरी तक स्थित सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस दाैरान शराब खरीदने बेचने के अलावा, मदिरा पान सहित उसके परिवहन काे प्रतिबंधित किया गया है। वहीं, मतगणना वाले दिन 10 नवंबर काे भी ड्राय डे रहेगा। इसके अलावा प्रतिबंधित दिनाें में मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, रेस्टोरेंट, मदिरालय या किसी अन्य सार्वजनिक और निजी स्थान में कोई भी स्प्रिट युक्त या काेई अन्य मादक पदार्थ वितरित नहीं किया जा सकेगा। शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर लाइसेंस प्राप्त परिसर में शराब का भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाइंट/सर्विस प्वाइंट आदि में भी ड्राय डे रहेगा। क्लब, होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के शराब खरीदने और बेचने के लाइसेंस है, उन्हें भी इसकी अनुमति नहीं होगी। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पकड़ाया तो छह महीने जेल या जुर्माने से दो हजार रुपए तक हो सकेगा। या दोनों से दंडित किया जाएगा।