फिर कोर्ट की चौखट पर कम्प्यूटर बाबा: घर में घुसकर हमले के मामले में फिर से जमानत अर्जी लगाई, दो मामलों में मिल चुकी है जमानत

फिर कोर्ट की चौखट पर कम्प्यूटर बाबा: घर में घुसकर हमले के मामले में फिर से जमानत अर्जी लगाई, दो मामलों में मिल चुकी है जमानत


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इंदौर13 मिनट पहले

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मंगलवार को कोर्ट ने बाबा की अर्जी खारिज करते हुए 28 नवंबर तक जेल भेज दिया था।

एरोड्रम थाना क्षेत्र में घर में घुसकर हमला करने के मामले में आरोपी बनाए गए कम्प्यूटर बाबा ने सेशन कोर्ट में फिर से जमानत अर्जी दायर की है। मंगलवार को मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद बाबा ने फिर से सेशन कोर्ट में अपील पेश की है।

बाबा की ओर से अधिवक्ता रविंद्र सिंह छाबड़ा ने अपील पेश की है। अपील में उल्लेख किया है कि पुलिस के द्वारा द‌वेषतापूर्ण तरीके से कार्य किया गया है। पुलिस ने मामले में जांच किए बगैर ही सीधे बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। घटना में बाबा की भूमिका थी या नहीं इसकी भी जांच नहीं की गई। पुलिस ने जिस घटना के मामले में बाबा को आरोपी बनाया है, वह काफी पुरानी है। बाबा को जबरन जेल में रखे जाने के लिए केस थोपे जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर को प्रशासन ने 80 करोड़ की सरकारी जमीन को मुक्त कराया था। बाबा ने इस जमीन पर आश्रम बना रखा था। बाबा को जेल भेजने के बाद पुलिस ने 2 नए केस भी दर्ज कर लिए थे। दो मामलों में बाबा को जमानत मिल चुकी है।



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