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इंदौर11 मिनट पहले
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कंप्यूटर बाबा को 11 दिन बाद जमानत पर रिहा किया गया था, जेल से बाहर आते ही बाबा हरिद्वार रवाना हो गए थे।
कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 4 मामलों को निरस्त किए जाने, एसडीएम द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जमानत नहीं लिए जाने को लेकर दायर याचिका व अवमानना की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई।
पुलिस, प्रशासन ने मूल याचिका पर तो जवाब पेश कर दिया, लेकिन अवमानना के आरोप में दायर की गई अंतरिम अर्जी पर एसडीएम राजेश राठौर, पराग जैन की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। बाबा की ओर से प्रति उत्तर पेश किए जाने के लिए समय लिया गया। अब जनवरी में इस मामले की सुनवाई होगी।
क्या मामला
8 नवंबर को आश्रम में कार्रवाई के दौरान कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ धारा 151 के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। मामले में हाई कोर्ट आदेश के बाद भी एसडीएम कोर्ट के द्वारा बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किए जाने, आदेश पारित नहीं किए जाने को लेकर बाबा की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने एसडीएम राजेश राठौर, एसडीएम पराग जैन, जेलर को अवमानना का नोटिस जारी किया है। तीनों को 2 दिसंबर के पहले जवाब पेश करने को कहा गया था।