इंदौरी कृपया ध्यान दें: आपकी सहूलियत के लिए रात बजे 10 तक खुली रहेंगी दुकानें, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही निकलें

इंदौरी कृपया ध्यान दें: आपकी सहूलियत के लिए रात बजे 10 तक खुली रहेंगी दुकानें, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही निकलें


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इंदौरएक घंटा पहले

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अब छप्पन दुकान भी रात 10 बजे तक गुलजार रहेगी।

  • क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद कलेक्टर ने जारी किया आदेश

शहर में व्यापारियों को नाइट कर्फ्यू में प्रशासन ने राहत दी है। अब बाजार और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसके बाद नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रशासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि पहले ये बाजार रात 8 बजे बंद होने का निर्णय लिया गया था। प्रशासन ने व्यापारियों और लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय है, लेकिन कहा है कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें।

कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश निकाला है।

कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश निकाला है।

एक तरफ शहर में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले प्रतिबंध लगाए थे। कलेक्टर मनीष सिंह ने भी आदेश निकालकर रात 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी। हालांकि कर्फ्यू के दौरान लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन बेवजह घूमने वालों पर रोक लगी थी।

CM की कोरोना पर सलाह:भोपाल-इंदौर कलेक्टर क्राइसिस मैनजमेंट की बैठक करें, सहमति बने तो बाजार फिर से 10 बजे तक खोल दें

रविवार को एक बार फिर क्राइसिस मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि सभी दुकानें और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खाेले जा सकते हैं। इस संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से परामर्श लिया था कि यदि उन्हें परेशानी ना हो तो वे बाजार खुले रख सकते हैं। अब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद इस पर कलेक्टर की मुहर लग गई है।

इसके तहत नगर निगम क्षेत्र, महू केंटोनमेंट व नगरी क्षेत्र में दुकानें और व्यावसायिक संस्थान रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।



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