अवैध रेत खनन: माफिया के खिलाफ होगा केस, सुप्रीम काेर्ट ने भी दिया आदेश

अवैध रेत खनन: माफिया के खिलाफ होगा केस, सुप्रीम काेर्ट ने भी दिया आदेश


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हाेशंगाबाद21 घंटे पहले

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  • जिले में रेत के अवैध कारोबार पर लगेगी रोक

रेत के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर माफिया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। रेत माफिया के विरुद्ध चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे।

इस पर रेत माफिया ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए एफआईआर के फैसले को कायम रखा। बाद में माफिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राज्य शासन की अपील को भी तीन सदस्यीय बैंच ने अस्वीकार की है।

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 22 के तहत एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लागू नहीं होगी। जब कोई मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 156 (3) के तहत शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम और नियमों के तहत अपराधों के लिए मामला/ एफआईआर/ अपराध दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी एवं एसएचओ को निर्देश देता है।



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