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अशोकनगर20 घंटे पहले
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सोसायटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के बैनर तले प्राइवेट स्कूलों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। जिसके माध्यम से स्कूलों को पुन: नर्सरी से 12वीं तक खोले जाने की मांग रखी। संगठन अध्यक्ष लखन शर्मा ने बताया कि आरटीआई फीस प्रतिपूर्ति 2019-20 तक की प्रतिपूर्ति के नियमों को शिथिल जिस प्रकार पूर्व सत्र के शेष छात्रों को सीधे उपस्थिति दर्ज कर सुविधा दी थी, पोर्टल सुधार कर प्रस्ताव अनुसार राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए या स्कूलों के बैंकर्स को राशि प्रदान करने के आदेश दिए जाए जो शासन गारंटी लेकर सुविधानुसार भुगतान कर समायोजन कर सके। सीबीएसई एवं अन्य बोर्ड ने मान्यता नवीनीकरण में बिना किसी निरीक्षण-परीक्षण के अगले पांच सालों के लिए मान्यता की जा रही है।
उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी मान्यता अगले पांच सालों के लिए जारी की जाए। स्कूलों की मान्यता कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी मान्यता कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी मान्यताएं सिंगल विन्डो के माध्यम से डीईओ द्वारा दी जाए। स्कूलों की मान्यता में शाला भवन के पंजीकृत किरायनामे के नियम को शिथिल कर नोटरीकृत किरायनामा स्वीकृत किया जाए। राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद जो पालक अपने बच्चों का शिक्षण शुल्क जमा नहीं कर रहे उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट न किया जाए। उच्च न्यायालय के फीस के आदेशों की एडवायजरी जारी की जाए एवं बिना बिना टीसी के प्रवेश को मान्य न किया जाए। नर्सरी से 12वीं तक स्कूल को नियमित चालू करने की अनुमति प्रदान की जाए।