- Hindi News
- Local
- Mp
- Bhopal
- Madhya Pradesh Government School Admission Class 9th To 12th; Updates On Transfer Certificate (TC)
Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
भोपाल6 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।
- प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल कमिश्नर से की थी शिकायत, सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और डीईओ को आदेश जारी
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को बगैर टीसी (स्थानांतरण प्रणाम पत्र) के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की मांग पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) की आयुक्त जयश्री कियावत ने इस संबंध में सोमवार को सभी जिले के संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है।
कोरोना काल में इस बार स्कूल नहीं खुले हैं। ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है। ऐसे में कई प्राइवेट स्कूल फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। कोरोना काल में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब होने पर कई विद्यार्थियों ने प्राइवेट स्कूल से टीसी लिए बगैर ही सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। प्राइवेट स्कूलों ने इसकी शिकायत कमिश्नर स्कूल शिक्षा जयश्री कियावत से की। इस पर कमिश्नर ने स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों का हवाला देते हुए बिना टीसी के एडमिशन नहीं देने का आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में लिखा गया है कि कोई विद्यार्थी या अभिभावक जो MP के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में ट्रांसफर होकर एडमिशन लेना चाह रहा हो, उसे एडमिशन के समय आवेदन पत्र के साथ उस स्कूल से मिला ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) देना होगा, जहां उसने अंतिम बार पढ़ाई की हो। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 9वीं से 12वीं कक्षा में बिना टीसी के किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाए। अगर इस संबंध में शिकायत मिलती है तो संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाए।
पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में बिना टीसी के प्रवेश हो सकते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के मुताबिक, पहली से 8वीं तक टीसी का कोई बंधन नहीं है। हालांकि अधिकांश सरकारी स्कूल बिना टीसी के प्रवेश नहीं दे रहे है।