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होशंगाबाद18 घंटे पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
कमिश्नर कार्यालय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर प्रवाचक पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने दिए हैं। कमिश्नर ने न्यायालय आयुक्त में चल रहे अपील प्रकरणों में एसडीएम सिवनीमालवा एवं नायब तहसीलदार बाबई को प्रकरण के मूल अभिलेख न्यायालय आयुक्त द्वारा लगभग 1 वर्ष से मांगे जाने के बाद भी प्रकरण उपलब्ध ना कराने की दशा में संबंधित प्रवाचक पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कमिश्नर ने प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण के लिए आवश्यक मूल अभिलेख की खोजबीन कर तत्काल प्रस्तुत करने तथा प्रकरण की अनुपलब्धता की दशा में संबंधित प्रवाचक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।