BHOPAL : आरोपी प्यारे मियां के खिलाफ भोपाल के साथ इंदौर में भी केस दर्ज हैं.
BHOPAL : भोपाल के शाहपुरा थाने में प्यारे मियां पर यौन शोषण का केस दर्ज किया गया था. उस पर आरोप है कि वो अपने फ्लैट में बच्चियों का यौन शोषण करता था. इस मामले में पीड़ित पांच नाबालिग बच्चियों को बालिका गृह में रखा गया था. एक बच्ची की मौत हो चुकी है
आरोप लगा दिया है.
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित प्यारे मियां यौन शोषण मामले में पीड़ित नाबालिग बच्चियों के बयान जारी हैं. अपने बयान के दौरान पीड़ित बच्ची ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है. यह आरोप घटना वाले दिन को लेकर लगाया गया. एक पीड़ित बच्ची के बयान दर्ज हो चुके हैं. जबकि बाकी की तीन बच्चियों के बयान दर्ज हो रहे हैं. 6 फरवरी तक बयान दर्ज करने का सिलसिला कोर्ट में चलेगा.इस दौरान सभी पक्ष के वकील क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे हैं. जबलपुर में बंद मुख्य आरोपी प्यारे मियां को गुरुवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा में जबलपुर से भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया था.
बयान जारीविशेष कोर्ट जज उपेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में डे टू डे सुनवाई चल रही है. दो पीड़िता के बयान दर्ज हो चुके हैं. जबकि मामले में अब दो और पीड़िता और मृतक पीड़िता के परिवार के बयान होना बाकी हैं. सुनवाई के दौरान आरोपी प्यारे मियां भी कोर्ट में मौजूद था. कोर्ट ने उसे भोपाल जेल भेजा है. आरोपी स्वीटी के वकील जावर खान ने बताया कि बच्ची ने अपने बयान में घटना वाले दिन रातीबड़ थाने में पुलिस के ऊपर मारपीट के आरोप लगाए हैं.
ये है पूरा मामला…
राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाने में प्यारे मियां पर यौन शोषण का केस दर्ज है. उस पर आरोप है कि वो अपने फ्लैट में बच्चियों का यौन शोषण करता था. इस मामले में पीड़ित पांच नाबालिग बच्चियों को बालिका गृह में रखा गया था. एक बच्ची की मौत हो चुकी है,जबकि 4 बच्चियां अभी भी बालिका गृह में हैं. अब इन बच्चियों के बयान कोर्ट में हो रहे हैं. भोपाल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) उपेंद्र कुमार सिंह की अदालत में बयान दर्ज हो रहे हैं.
चार्जशीट में हुए थे कई खुलासे…
इस मामले की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. जिसमें पुलिस की जांच के कई तथ्य शामिल हैं.जांच में मेडिकल परीक्षण और एफएसएल भोपाल, ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल आरोपी प्यारे मियां और पीड़ित के होना पाए गए थे. पुलिस ने प्यारे मियां समेत महिला सहयोगी स्वीटी विश्वकर्मा, राबिया बी, गुलशन नईम, खुर्शीद आलम, उवेश, अनस केस दर्ज कर तय समय पर चार्जशीट पेश की थी. नाबालिग पीड़ित के बयान पर आरोपी प्यारे मियां समेत सभी पक्ष के वकील ने सवाल किए.