Outbound and outbound restrictions in Bhopal district; Markets will be completely closed, guidelines continue | भोपाल जिले के बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध; बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे, गाइडलाइन जारी

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भोपाल12 मिनट पहले

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24 तारीख की रात 8:00 बजे से संपूर्ण लॉक डाउन की खबर लगने के बाद न्यू मार्केट स्थित राखी की दुकानों पर बड़ी भीड़। फोटो अनिल दिक्षित

  • बैंक, निजी दफ्तर बंद; स्वास्थ्य, बिजली, पुलिस सेवा जारी रहेगी
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन खुले रहेंगे यात्री टिकट के साथ आ-जा सकेंगे
  • दूध और अखबार का वितरण सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक हो सकेगा

राजधानी में शुक्रवार (24 जुलाई ) रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने यह निर्णय भोपाल में काेविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए लिया है। लेकिन, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट और ट्रेनों का ऑपरेशन जारी रहेगा। जबकि लो फ्लोर बसाें, टैक्सी, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन के अफसरों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं (दवा और दूध) से जुड़ी दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे। जबकि बाजार बंद रहेगा। लेकिन, राजस्व जुटाने वाले सरकारी दफ्तर और इमरजेंसी सर्विसेस व प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार रात से शुरू हो रहे 10 दिवसीय लॉकडाउन की एडवाइजरी जारी कर दी। इस आदेश में फल, सब्जी और किराना सप्लाई की व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं।

फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, सांची पार्लर और गैस एजेंसियां खुली रहेंगी

  • यहां प्रतिबंध : ऑटो, टैक्सी, बसें नहीं चलेंगी, धार्मिक आयोजन भी नहीं होंगे, बाजार, बैंक, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तंरा, शापिंग मॉल, सिनेप्लेक्स, सिनेमा हाॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। परिवहन सेवाएं टैक्सी, प्राइवेट बसें, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि का संचालन नहीं होगा।
  • सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन समारोह एवं बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। सामान्य स्थिति में भोपाल जिले के बाहर किसी भी व्यक्ति का जाना और आना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकना, शराब पीना, पान, गुटखा खाने पर प्रतिबंधित रहेगा।

यहां छूट : दूध-दवा लेने पैदल या गाड़ी से अकेले जा सकते हैं लोग

  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन खुले रहेंगे। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेन ऑपरेशन जारी रहेगा। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर लोग अपने टिकट के साथ आ-जा सकेंगे। सुबह 6:30 से 9:30 बजे दूध वेंडर दूध और न्यूज पेपर हॉकर अखबार बांट सकेंगे। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर व्यक्ति और माल ढुलाई में लगे ट्रकों का संचालन जारी रहेगा। इंडस्ट्री (उधोग) खुलेंगे। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी दफ्तर खुले रहेंगे। सांची पार्लर पर खाद्य पदार्थों की बिक्री होगी। दूध, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। आम आदमी को घर के नजदीक की दूध और दवा दुकान तक पैदल अथवा गाड़ी से अकेले जाने की अनुमति रहेगी। नगर निगम बेघर और बेसहारा लोगों को खाना बांटेगा।

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