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- Sold 15 Crore Land In Bhopal By Creating Fake Power Of Attorney; Police Filed An FIR After Four Months Of Investigation
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भोपाल17 मिनट पहले
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चार महीने की जांच के बाद निशातपुरा पुलिस ने धोखाधड़ी की FIR की।- प्रतीकात्मक फोटो
भोपाल में फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी बनाकर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 25 साल पहले निशातपुरा इलाके के देवकी नगर में 0.36 एकड़ जमीन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी लेकर करीब 15 करोड़ की दूसरी जमीन पर प्लॉट काटकर लोगों को बेच दिए। इसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर करीब चार महीने की जांच के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
सनराइज कॉलोनी ईदगाह हिल्स निवासी 52 साल के इरफान खान ने अक्टूबर 2020 को निशातपुरा पुलिस थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि देवकी नगर में 3.54 एकड़ जमीन है। जिसकी पॉवर ऑफ अटॉर्नी उनके पास है। जबकि इस जमीन पर आजम अली ईरानी पिता सलीम अली ने शेर बहादुर, मोहतयाम, मोह खां के नाम प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी है। जबकि पापा ने आजम को पॉवर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि आजम ने फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी पेश की। यह कागजात फर्जी निकले। इसी आधार पर निशातपुरा पुलिस ने आरोपी आजम के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
25 साल पहले दी थी पॉवर ऑफ अटॉर्नी
सज्जान हुसैन ने अप्रैल-1995 में 0.36 एकड़ जमीन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी आजम खान को दी थी। जिसका पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था। वर्तमान में इस जमीन पर आजम का ही कब्जा है। उसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी से आजम ने फर्जी कागजात तैयार कर 3.54 एकड़ जमीन पर प्लॉट निकालकर दूसरों को बेच दिए।
दो दर्जन लोगों से किए एग्रीमेंट
आरोपी आजम ईरानी ने तीन लोगों की रजिस्ट्री करने के साथ अन्य लोगों से एग्रीमेंट भी किया है। जिसके बदले में उसने लोगों ने बयाना भी लिया है। मामले का खुलासा होने के बाद कई लोगों ने थाने में एग्रीमेंट के दस्तावेज भी पेश किए हैं। धोखाधड़ी का शिकार हुए कई अन्य लोग भी अब सामने आए हैं।