कलेक्टर कोर्ट का आदेश: 308 करोड़ के लोन डिफॉल्टर मामले में जूम डेवलपर्स की 12 संपत्तियां कुर्क होंगी

कलेक्टर कोर्ट का आदेश: 308 करोड़ के लोन डिफॉल्टर मामले में जूम डेवलपर्स की 12 संपत्तियां कुर्क होंगी


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इंदौर17 घंटे पहले

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प्रतिकात्मक फोटो

  • कलेक्टर कोर्ट का आदेश; कुल 2650 करोड़ का है घोटाला

बैंकोें से लिए 2650 करोड़ के लोन घोटाले में फंसी जूम डेवलपर्स ग्रुप की इंदौर में स्थित 12 अचल संपत्तियों की कुर्की पर कलेक्टर कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी जूम पर यूको बैंक के बकाया 308 करोड़ 30 लाख का लोन नहीं भरने के संबंध में दी गई है।

इस मामले में बैंक ने मेसर्स जूम डेवलपर्स प्रालि, विजय चौधरी, बीएल केजरीवाल, मंजरी चौधरी, ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि, मेग्निफिसेंट होटल्स प्रालि, सनस्टार इंफ्रास्ट्रक्चर, मेग्निफिसेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेग्निफिसेंट कंस्ट्रक्शन को पक्षकार बनाया था। बैंक ने कहा था कि इनके द्वारा लिया गया लोन नहीं भरा जा रहा है और अचल संपत्तियों पर कब्जा भी नहीं दिया जा रहा है।

शहर में कंपनी के एमजी रोड पर 12 मकान हैं। इनका कुल एरिया 18 हजार वर्गफीट है। कलेक्टर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम को इन संपत्तियों की कुर्की कर बैंकों को उनकी राशि दिलवाने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में ईडी हैदराबाद ने भी जूम की डेढ़ करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। इसके पहले ईडी इंदौर भी जूम की करीब 130 करोड़ की संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग से अटैच कर चुका है।



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