Madhya Pradesh Jail News Updates: Ban On Prisoners Meetings From 31 August, Know Details | जेलों में अब कैदियों से 31 अगस्त तक मुलाकात पर प्रतिबंध, पहले तीन बार यह अवधि बढ़ाई जा चुकी है

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भोपाल17 मिनट पहले

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 9 दिन पहले केंद्रीय जेल भोपाल का निरीक्षण किया था। -फाइल फोटो

  • लॉकडाउन के कारण जून 30 से बढ़ाकर 31 जुलाई किया गया था, अब फिर इसे आगे कर दिया
  • जेल मुख्यालय ने निकाले आदेश, कहा- कोरोनावायjस से बचाव के लिए यह निर्णय लिया जा रहा

मध्यप्रदेश की जेलों में बंद बंदियों को अपनों से मिलने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शनिवार को जेल मुख्यालय ने नया आदेश जारी करते हुए बंदियों से परिजनों की मुलाकात पर 31 अगस्त तक रोक लगा दी है। इससे पहले इसे तीन बीन बार आगे किया जा चुका है। पहले यह प्रतिबंध 30 जून और फिर 31 जुलाई तक था। आदेश में कहा गया है कि कोरोनावायरस से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा 9 दिन पहले पहुंचे थे जेल
मध्यप्रदेश की जेलों का हाल जानने के लिए गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा 9 दिन पहले केंद्रीय जेल भोपाल गए थे। उन्होंने जेल का निरीक्षण कर कैदियों को बनने वाला खाना भी खाया था। इसके बाद उन्होंने कैदियों की इम्युनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा दिए जाने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं, उन्हें खाने के साथ सलाद भी देने को कहा गया। नरोत्तम ने कहा था कि कोरोना संक्रमणकाल को देखते हुए पैरोल अवधि को 60 दिन और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया हैं। इसके लिए विभाग ‘उच्च प्राधिकार समिति’ को प्रस्ताव भेजेगा।

मध्यप्रदेश की जेलों में पहले 30 जून तक बंदियों से मुलाकात पर रोक
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया था। इसके तहत जेल में बंदियों से मुलाकात पर भी 31 मई तक रोक लगा दी गई थी। वहीं, प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मुलाकात पर रोक की अवधि एक माह और बढ़ाकर यह 30 जून तक कर दी थी। इसके बाद शासन के आदेश पर अब इसे 31 जुलाई तक कर दिया गया। अब इसे फिर बढ़ा दिया गया है।

पैरोल अवधि 31 जुलाई को हो रही खत्म
मध्यप्रदेश में 6 हजार से अधिक कैदियों को मई में पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। इनमें से करीब 4 हजार सजायाफ्ता कैदियों को 60 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया, जबकि अन्य करीब ढाई हजार विचाराधीन बंदियों को 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। पैरोल पर रिहा किए गए इन कैदियों की रिहाई का समय 60 दिन और बढ़ा दिया है। अंतरिम जमानत पर छोड़े गए इन बंदियों की रिहाई का समय भी बढ़ाया गया है। कई कैदियों की पैरोल अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही है।

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