कार चालक हो जाएं सावधान! 1 अप्रैल से आपके कार में नहीं मिला ये फीचर तो पड़ सकते हैं मुसीबत में, जानें क्या है सरकार का नया नियम

कार चालक हो जाएं सावधान! 1 अप्रैल से आपके कार में नहीं मिला ये फीचर तो पड़ सकते हैं मुसीबत में, जानें क्या है सरकार का नया नियम


car safety feature

अगर आप कार चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. भारत सरकार कार में फ्रंट एयरबैग को जरूरी बनाने (Airbag mandatory) जा रही है. अब 1 अप्रैल से हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना अनिवार्य होगा.

नई दिल्ली. अगर आप कार चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. भारत सरकार कार में फ्रंट एयरबैग को जरूरी बनाने (Airbag mandatory) जा रही है. अब 1 अप्रैल से हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना अनिवार्य होगा. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को इसे लेकर एक प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी दे दी गई है. बता दें कि सरकार ने कार में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. इसके लिए परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे कानून मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है.

31 अगस्त तक अनिवार्य होंगे एयरबैग
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगले तीन कामकाजी दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. मतलब 1 अप्रैल 2021 के दिन या इसके बाद बनी कारों में दो फ्रंट एयरबैग जरूरी होगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक, मौजूदा मॉडलों के लिए नया नियम 31 अगस्त से लागू किया जाएगा. मूल रूप से, प्रस्तावित समय सीमा जून 2021 थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है. बता दें कि पिछले साल दिसंबर में सरकार ने अगले साल से सभी कारों में फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर सुझाव मांगी थी.

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पिछले कुछ सालों से भारत सरकार कारों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रहे है, नतीजतन अब पहले के मुकाबले किसी कार में स्टैंडर्ड रूप से कहीं ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं जो कार चलाने वाले ड्राइवर के साथ ही पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए बेहद ही अहम हैं, इसीलिए सरकार इनपर जोर दे रही है और सख्ती से इन नियमों का पालन करवाया जा रहा है. ऑटो कंपनियां सरकार के दिशा निर्देश को देखते हुए कारों में इन फीचर्स को जोड़ रही हैं.

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अभी सिर्फ ड्राइवर के लिए है यह नियम

नोटिफिकेशन के मुताबिक एयरबैग्स AIS 145 Bureau of Indian Standards act, 2016 के तहत बने होंगे. अभी सभी कारों में सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य है, लेकिन साथ में बैठ यात्री के लिए एयरबैग जरूर नहीं है, जिससे दुर्घटना के वक्त गंभीर चोट और मौत का भी डर रहता है.








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