car safety feature
अगर आप कार चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. भारत सरकार कार में फ्रंट एयरबैग को जरूरी बनाने (Airbag mandatory) जा रही है. अब 1 अप्रैल से हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना अनिवार्य होगा.
31 अगस्त तक अनिवार्य होंगे एयरबैग
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगले तीन कामकाजी दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. मतलब 1 अप्रैल 2021 के दिन या इसके बाद बनी कारों में दो फ्रंट एयरबैग जरूरी होगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक, मौजूदा मॉडलों के लिए नया नियम 31 अगस्त से लागू किया जाएगा. मूल रूप से, प्रस्तावित समय सीमा जून 2021 थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है. बता दें कि पिछले साल दिसंबर में सरकार ने अगले साल से सभी कारों में फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर सुझाव मांगी थी.
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पिछले कुछ सालों से भारत सरकार कारों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रहे है, नतीजतन अब पहले के मुकाबले किसी कार में स्टैंडर्ड रूप से कहीं ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं जो कार चलाने वाले ड्राइवर के साथ ही पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए बेहद ही अहम हैं, इसीलिए सरकार इनपर जोर दे रही है और सख्ती से इन नियमों का पालन करवाया जा रहा है. ऑटो कंपनियां सरकार के दिशा निर्देश को देखते हुए कारों में इन फीचर्स को जोड़ रही हैं.
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अभी सिर्फ ड्राइवर के लिए है यह नियम
नोटिफिकेशन के मुताबिक एयरबैग्स AIS 145 Bureau of Indian Standards act, 2016 के तहत बने होंगे. अभी सभी कारों में सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य है, लेकिन साथ में बैठ यात्री के लिए एयरबैग जरूर नहीं है, जिससे दुर्घटना के वक्त गंभीर चोट और मौत का भी डर रहता है.