ग्वालियर में कोरोना संकट: कर्फ्यू अभी नहीं, पर रात 10 बजे बंद होंगे शहर के सारे बाजार, होली के जुलूस, मेला पर प्रतिबंध

ग्वालियर में कोरोना संकट: कर्फ्यू अभी नहीं, पर रात 10 बजे बंद होंगे शहर के सारे बाजार, होली के जुलूस, मेला पर प्रतिबंध


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ग्वालियर5 घंटे पहले

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मंगलवार को रात 10 बजे के बाद बाजार बंद करने के आदेश आते ही पुलिस सड़कों पर निकल आई और चेकिंग शुरू कर दी

  • 17 मार्च से लागू होगा बाजारों में रात 10 से सुबह 6 बजे का प्रतिबंध
  • खुले मैदान में 100 से ज्यादा लोगों का कार्यक्रम तो लेना होगी अनुमति
  • लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे पर CM ने किया ऐलान
  • सड़कों पर उतरी पुलिस, मास्क नहीं होने पर किए चालान

लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित की संख्या ने एक बार फिर संकट खड़ा कर दिया है। भोपाल, इंदौर में जहां नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है, वहीं ग्वालियर में भी रात 10 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। ग्वालियर में अभी नाइट कर्फ्यू तो नहीं लगाया गया है, लेकिन 17 मार्च से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजारों में दुकाने व अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद सड़कों पर पुलिस चेकिंग करने उतर आएगी। प्रदेश में बाहर से आने वालों के कारण एक बार फिर से कोरोना खतरा मंडराने लगा है।

ग्वालियर में मार्च महीने में कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या में अचानक उछाल आया है। मार्च के 17 दिन में कोरोना संक्रमित की संख्या 280 हो गई है। ऐसे में हर दिन के साथ कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य शहर विशेषकर महाराष्ट्र सीमा से लगे शहरों में संक्रमित का विस्फोट सा हुआ है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार को एक बार फिर बाजारों और सामूहिक आयोजनों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का कदम उठाना पड़ा है। मंगलवार को गृहमंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार ग्वालियर में रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे, लेकिन इस आदेश में यह साफ नहीं है कि इसमें शराब दुकाने शामिल हैं या नहीं।

यह रहेगा प्रतिबंध और सख्ती

  • सार्वजनिक स्थानों, बाजारों व सड़कों पर मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती की जाएगी।
  • रात 10 बजे सभी प्रकार की दुकाने बंद रहेंगे और सुबह 6 बजे के बाद ही खुल सकेंगी।
  • सोशल डिस्टेंस व मास्क का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना की राशि बढ़ाई जा सकती है।
  • होली के जुलूस, अन्य जुलूस, मेला आदि पर प्रतिबंधित रहेंगे
  • सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्यक्रम जिनमें 100 अधिक व्यक्ति आने की संभावना है उसकी पहले से अनुमति लेनी होगी।
  • रैली,यात्रा,चल समारोह, जुलूस,धरना, प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।

इनको रहेगी छूट

  • रात 10 बजे दुकान बंद करने के ओदश से मेडिकल स्टोर को छूट रहेगी
  • अस्पताल, केमिस्ट शॉप व क्लीनिक भी प्रतिबंध से बाहर रहेंगे

इस तरह रहेगी सख्ती

  • महाराष्ट्र राज्य व प्रदेश के ऐसे शहर जहां संक्रमण फैला है वहां से आने वाले समस्त यात्रियों को ग्वालियर आगमन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
  • हाइवे पर पुलिस का अमला होगा और बाहर से आने वालों के नाम व पता रजिस्टर्ड में नोट करने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी।
  • रात 10 बजे के बाद सड़कों पर युद्ध स्तर पर चेकिंग करेगी पुलिस
  • दिन में जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस के अमले बाजारों में चेकिंग गोविड गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूलेंगे।
  • मास्क न पहनने वालों के लिए खुली जेल बनाई जाएंगी।

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