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- Now Private Security Guards Will Not Be Able To Misuse Khaki Uniform, Action Will Be Taken For Violation Of Order
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रीवाएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
- निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सुरक्षा गार्डों के द्वारा की जाती है नियमों की अनदेखी
अक्सर व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों, होटल, शापिंग मॉल और कॉलेज में पुलिस की खाकी वर्दी अथवा आर्मी की ड्रेस पहनने वाले अब रीवा शहर में नहीं दिखेंगे। इसका कारण यह है कि रीवा SP राकेश सिंह ने कुछ ऐसा ही सख्त नियम बनाया है। नियम के मुताबिक अगर बिना पुलिस की अनुमति से वायरलेस सेट अथवा वर्दी दिखी तो ना केवल निजी सुरक्षा गार्ड परेशान होंगे बल्कि सुरक्षा एजेंसी को भी थाने के चक्कर काटने होंगे।
SP द्वारा जारी सर्कुलर में सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे संस्थान जो निर्धारित नियमों की अनदेखी करके सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि ज्यादातर निजी संस्थानों द्वारा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं। जिनको अर्धसैनिक बल की वर्दी पहना कर खड़ा कर दिया जाता है, जबकि वे उस कार्य के लिए योग्य नहीं होते हैं। नियमानुसार लाइसेंस धारी संस्थानों द्वारा बिना सत्यापन के ही सिक्योरिटी गार्ड रख लिए जाते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे में पुलिस विभाग ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों, होटल, मॉल, कॉलेज, स्कूल को सर्कुलर जारी कर हिदायत दी है। अपील करते हुए कहा गया है कि सभी अपने यहां कार्य करने वाले निजी सुरक्षा गार्डों का सत्यापन कराएं। साथ ही पुलिस, आर्मी और अर्ध सैनिक बालों की वर्दी नहीं पहनें। अगर जांच में कहीं भी वायरलेस सेट दिखा तो संबंधित सुरक्षा एजेंसियों पर मामला दर्ज होगा। जिसकी खुद जवाबदारी संबंधित एजेसियों की होगी।