होली के आयोजन पर रोक का विरोध शुरू: भाजपा प्रवक्ता बोले – चाहे डंडे मारो… चाहे जेल में डालो, मोहल्ले में कोविड नियम पालन के साथ होली जलेगी, मेरे परिजन रंग डालने भी आएंगे

होली के आयोजन पर रोक का विरोध शुरू: भाजपा प्रवक्ता बोले – चाहे डंडे मारो… चाहे जेल में डालो, मोहल्ले में कोविड नियम पालन के साथ होली जलेगी, मेरे परिजन रंग डालने भी आएंगे


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इंदौर7 मिनट पहले

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क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में होली के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है।

एक बार फिर कोरोना रिटर्न के साथ सख्ती बढ़ाने का फैसला करते हुए जिला आपदा प्रबंधन समूह ने सभी धर्मस्थलों को बंद करने का फैसला कर लिया है। यहां पर अब केवल संबंधित धर्मस्थल का प्रबंधन संभालने वाले द्वारा ही धार्मिक कृत्य किया जा सकेगा, भक्तों के लिए यह शुक्रवार से अगले आदेश तक लागू हाे गया। बाजार भी अब रात दस बजे की जगह रात नौ बजे ही बंद हो जाएगा। हालांकि रेस्त्रां से रात दस बजे तक टेक अवे की सुविधा रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाना प्रतिबंधित होगा। बैठक के सबसे बड़े फैसला होली का आयोजन नहीं करने और रंग नहीं खेलने का विरोध शुरू हो गया है। भाजपा प्रवक्ता ने इस फैसले पर बगावत का झंडा उठा लिया है। उन्होंने चेतावनी दे डाली कि चाहे डंडा मारो… या जेल में डालो… होली भी जलाएंगे और रंग भी खेलेंगे।

भाजपा प्रवक्ता ने यह लिखा…
होलिका दहन तो होगा मैं क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय से असहमति व्यक्त करता हूं। मेरे मोहल्ले में कोविड नियम पालन के साथ पर्व पूजन होगा ही। जिलाधीश जी आपका प्रकरण, डीआईजी आपका डंडा शिरोधार्य। मेरे भाई के निधन पश्चात धुलेंडी पर सीमित सीमा में परिवार में रंग डालने स्वजन भी आएंगे।

यह है नई गाइड लाइन

  • शादी-बारात : शादी के लिए अलग से मंजूरी की जरूरत नहीं लेकिन 50 से ज्यादा लोग और बारात नहीं
  • उद्योग-रजिस्ट्री : संडे लॉकडाउन के बावजूद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जा सकेंगे। उद्योग भी चालू रहेंगे।
  • दवा-राशन : दवा, डेयरी, राशन की थोक व खेरची दुकान, होस्टल की मैस, टिफिन सेंटर पर पाबंदी नहीं
  • धर्मस्थल– पूरी तरह बंद
  • होलिका दहन, शबे बरात- घर पर ही मनाएं। बाहर न जाएं। सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं।
  • बाजार, मॉल, दुकान – रात 9 बजे बंद। दूध डेयरी व राशन की थोक-खेरची दुकान पर पाबंदी नहीं।
  • मेडिकल स्टोर, अस्पताल- खुलें रहेंगे
  • यात्रियों की आवाजाही- जारी।
  • रेस्त्रां- रात 10 बजे तक केवल पार्सल ले सकेंगे।
  • होस्टल मैस, टिफिन सेंटर– चालू रहेंगे। कोई पाबंदी नहीं।
  • शादी- 50 लोगों के साथ आयोजन। मंजूरी की जरूरत नहीं। बैंड-बाजा बुला सकेंगे। बारात नहीं।
  • शवयात्रा- 20 लोग जा सकेंगे।
  • उठावना, मृत्यु भोज– नहीं
  • मैरिज गार्डन, होटल, फार्म हाउस पर आयोजन– नहीं।
  • जिम, स्विमिंग पूल– बंद
  • क्लब- इंडोर गतिविधियां बंद, ओपन कोर्ट, मैदान खुले रहेंगे, यहां घूमने जा सकेंगे।
  • परीक्षा- प्रतियोगी परीक्षाओं सहित अन्य सभी परीक्षाओं पर पाबंदी नहीं। परीक्षार्थी, शिक्षक आदि केंद्र तक आ-जा सकेंगे।

अब दुकान 24 घंटे ही सील होगी : जनप्रतिनिधियों ने बैठक में दुकान, संस्थान सील नहीं करने की मांग की। आखिर में सहमति बनी कि इन्हें 24 घंटे के लिए ही सील करेंगे। खोलते समय छोटे पर 500 व बड़े संस्थान पर एक हजार का जुर्माना लगाएंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अब निगम पेनल्टी लगाने के साथ ही एक पैकेट देगा, जिसमें मास्क व सैनिटाइजर होगा।

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