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रतलामएक मिनट पहले
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- 19 नहीं अब 26 को सुबह 6 बजे तक घरों में ही रहना होगा
जिलेवासियों को 7 दिन और घरों में बंद रहना होगा। जिले में लॉकडाउन 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले 9 अप्रैल शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगा था, जो 19 अप्रैल सुबह 6 बजे खुलना था। शहरी क्षेत्र के रहवासियों की सुविधा के लिए गली-मोहल्लों की किराना दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुल सकेगी। विवाह समारोह वर-वधू पक्ष के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों की मौजूदगी में होंगे। इसके अलावा सभी गैर जरूरी सरकारी और गैरसरकारी कार्यालय, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, शराब व भांग दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। रहवासियों को घर में ही रहना होगा। यह फैसला शुक्रवार शाम कोविड-19 की स्थिति और आसपास के जिलो में कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ने के बाद कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। इसमें जावरा-मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता वर्चुअल रूप से, जबकि विधायक चेतन्य काश्यप, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, एडीएम जमुना भिड़े, मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. शशि गांधी, एसडीएम अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे मौजूद रहे। इसके पहले 28 मार्च को एक दिनी, जबकि 3 व 4 अप्रैल को दिनी लॉकडाउन लगा था।
लॉकडाउन में यह रहेगी व्यवस्था : विवाह 20 मेहमानों की मौजूदगी में होंगे
मेडिकल – कंटेनमेंट क्षेत्र छोड़कर बाकी सारे मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब खुली रहेंगी। दूध-सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे तक फुटकर विक्रेता और पार्लर वाले घर-घर बांट सकेंगे। सब्जी और फल – सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विक्रेता चलित रूप से बेच सकेंगे। राशन – सुबह 10 से शाम 6 बजे तक किराना दुकान वाले डोम डिलीवरी करेंगे। ग्रामीण दुकानदारों सुबह 6 से 10 बजे सामान खरीदकर ले जा सकेंगे। गैस सिलेंडर – एजेंसी घर-घर पहुंचाएगी, उपभोक्ता आउटलेट नहीं जा सकेंगे। निराश्रित भोजन – कालिका माता मंदिर और त्रिवेणी के अन्नक्षेत्र से हर दिन खाना बटेगा। वैक्सीनेशन – 45 साल से अधिक उम्र वाले नागरिकों को और इसमें लगे स्वास्थ्यकर्मियों को ड्यूटी पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। विभाग – स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक आदि खुलेंगे। कर्मचारी – आईडी कार्ड के साथ सिर्फ सरकारी काम से केंद्र व राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारी आवाजाही कर सकेंगे। पेंट्रोल पंप – पूरे समय चालू रहेंगे। उद्योग – इकाइयों के कर्मचारियों और कच्चे माल का परिवहन हो सकेगा। विवाह – वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की उपस्थिति में होंगे। प्रोसेशन व डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल – अधिकतम दो व्यक्ति को खोलने व बंद करने जाने की इजाजत होगी। अखबार – सुबह 6 से 9 बजे के बीच बंटेगा। होटल, लॉज – ठहरने वाले व्यक्ति को रूम में भोजन दे सकेंगे। खुले में बैठाकर खिलाना प्रतिबंधित रहेगा। टिफिन सेंटर – सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 से रात 8 बजे तक संचालक बांट सकेंगे। कृषि – किसानों को उपकरण सहित खेत पर आवाजाही करने की छूट रहेगी। कृषि उपज मंडी उपार्जन केंद्र, खाद बीज कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होम डिलीवरी करने की छूट रहेगी। अनाज – व्यापारियों को ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उपज की खरीदने की अनुमति रहेगी। वाहन – इमरजेंसी के अलावा दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति बैठकर सफर कर सकेंगे। मनरेगा – ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे काम और अन्य निर्माणाधीन कार्य होते रहेंगे। समर्थन मूल्य खरीदी – जिन किसानों को मैसेज भेजे जा चुके हैं, उनकी उपज का तौल और बिल जारी करने की अनुमति रहेगी। केंद्रों के कर्मचारियों को आईडी साथ रखना होगा। सार्वजनिक परिवहन – अन्य राज्यों से माल सेवाओं का परिवहन करने वाले वाहन सीमा से गुजर सकेंगे। उचित मूल्य दुकान – शहरी क्षेत्र की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन पात्र हितग्राहियों को सूचित कर सीमित संख्या में बुलाकर सामग्री देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। होम सर्विस – सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रिशियन, पलंबर, कारपेंटर आदि सिर्फ घर-घर जाकर काम कर सकेंगे। ठेकेदार – शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन स्थाई कर्मचारी को लेकर शर्तों के अधीन कर सकेंगे। कर्मचारियों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। अंतिम संस्कार – शवयात्रा में अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना चलित होगा, जिसमें एक समय अधिकतम 20 व्यक्ति मौजूद रह सकेंगे।