होशंगाबाद में 30 तक कोरोना कर्फ्यू: पहले 22 अप्रैल तक था, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया फैसला; वजह – रोजाना 12-15 मौतें

होशंगाबाद में 30 तक कोरोना कर्फ्यू: पहले 22 अप्रैल तक था, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया फैसला; वजह – रोजाना 12-15 मौतें


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होशंगाबाद40 मिनट पहले

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मंगलवार को कर्फ्यू के दौरान बंद रहा शहर

होशंगाबाद जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को 7 दिन आगे बढ़ाया गया हैं। अब कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। पूर्व में 9 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। एक सप्ताह तक बढ़ाएं कर्फ्यू में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती रहेगी।

जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। साथ ही मौतों की संख्या में भी बरकरार है। रोजाना 12 से 15 मौतें हो रही है। जिससे लोगों में भय का माहौल है। हालांकि ये मौतें कोरोना या अन्य बीमारियों से हो रही। स्वास्थ्य विभाग इन मौतों का कारण स्पष्ट नहीं कर पाया रहा है कि इतनी मौतें क्यों हो रही है? होशंगाबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने 14 से 22 अप्रैल तक 9 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया। दो दिन पहले 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने संबोधन में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की बात कही थी। जिसके बाद से कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर चर्चा जारी रही। मंगलवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना संक्रमण की समीक्षा करने के बाद कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

कर्फ्यू में क्या बंद रहेगा

– किराना दुकान, मिठाई दुकानें, जिम मॉल, डांस क्लास, इलेक्ट्रीशियन, हार्डवेयर दुकानें, होटलें, मोबाइल दुकानें, कॉलेज, कोचिंग, हाट बाजार, पान दुकानें, पार्क, टॉकीज।

यह रहेगा खुला

मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सरकारी दफ्तर, बैंक, एटीएम, वैक्सीनेशन सेंटर, मंडी, गेहूं खरीदी केंद्र, कृषि यंत्र, खाद बीज दुकानें।

इन पर रहेगी छूट

– किराना दुकान से सामान, रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलेवरी होगी।

– सब्जी बाजार बन्द रहेगा, सुबह थोक मंडी खुली रहेगी। दूध, सब्जी की होम डिलेवरी होगी।

-इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर घर जाकर काम कर सकेंगे।

– ऐसी होटलें, लॉज वे ही खुल सकेंगी, जहां अंदर ही भोजन बनाने और रुखने की व्यवस्था होगी।

– लोगों को स्टेशन, श्रमिकों को उद्योग आने – जाने पर छूट रहेगी।

– अखबारों का वितरण हो सकेगा।

– कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। अगर साइट पर श्रमिक रहते है तो काम कर सकेंगे।

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