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मुरैना24 मिनट पहले
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बैठक केबाद बाहर निकलते अधिकार�
- एक से सात मई तक पूरे शहर में रहेगी सख्ती
- बसें व ऑटो रिक्शा तक किए प्रतिबंधित
मुरैना। शहर में नगर निगम द्वारा कोविड के बनाए गए कंटेनमेंट जोनों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके आदेश कलेक्टर कार्तिकेयन ने शुक्रवार को जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर कार्तिकेयन ने कोरोना को देखते हुये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये है कि बिना कार्य के इमरजेन्सी सेवा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलने वालों की अब नगर निगम के कंटेनमेन्ट जोन में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जायेगी। जो व्यक्ति ड्रोन में दिखाई देंगे, तो उल्लंघन करने पर शासन के नियमानुसार उस व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। जिन वार्डों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिन्हित किया है, उनमें वार्ड क्रमांक 12,16,17,18,33,25,23,38 और 41 है।
निगम द्वारा कराया जाएगा एनाउसमेन्ट
कलेक्टर ने नगर निगम कमिश्नर अमरसत्य गुप्ता को निर्देश दिये है, कि वे नगर निगम की सीमा में स्थाई एनाउसमेन्ट कराने के प्रबंध करें और मेन जगहों पर माइक लगायें और एक कंट्रोल सेन्टर बनायें। इन सेन्टरों से लोंगो को घर से बाहर नहीं निकलने तथा शहर में किसी भी प्रकार के वाहन नहीं चलाने की हिदायत भी देते रहें।
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1-अस्पताल, नर्सिंग होम मेडीकल इन्श्योरेन्स कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं चालू रहेंगी।
2-नगर निगम क्षेत्र मुरैना में ऑड-ईविन पद्धती से दवा दुकाने (मेडिकल) खुलेगें एवं अनुविभाग स्तर पर पूर्ववत दवा दुकाने संचालित रहेगीं।
3-पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम एवं आईटी कम्पनियां चालू।
4-औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन चालू।
5-एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विघुत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन चालू।
6-सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुलेंगी।
7-केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन चालू।
8-कृषि संबंधी सेवाएं – कृषि उपज मंडी एवं उपार्जन केन्द्र चालू
9-परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रारीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे़ कर्मी, अधिकारीगण।
10-अस्पताल/नर्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
11-राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थलआवागमन कर रहे किसान।
12-बस स्टेण्ड, रेलवें स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
13-सब्जी के थोक विक्रेता सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे तक हाथ ठेले के माध्यम से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विक्रय कर सकेगे।
14-दूध ,सब्जी, फल, आदि वस्तुओं का वितरण हाथ ठेले के माध्यम से प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक होम डिलिवरी के माध्यम से घर-घर किया जा सकेगा।
15-किराना दुकानों द्वारा होम डिलिवरी के माध्यम से प्रातः 7 से दोपहर 10 बजे तक किया जा सकेगा।
11-अंतिम संस्कार एवं गंगभोज में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें।
12-ऑटो-रिक्शा का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा।
13-जिले में सार्वजनिक सवारी वाहनों का परिचालन (जिसमें सवारी बस एवं चार पहिया वाहन शामिल है) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
14-अन्तर्राज्जीय यात्री बसे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
15-कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेगा।
16-अन्य समस्त आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।