10% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे पंजीयन कार्यालय: भोपाल कलेक्टर ने सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पंजीयन कार्यालय खोलने के आदेश जारी किए

10% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे पंजीयन कार्यालय: भोपाल कलेक्टर ने सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पंजीयन कार्यालय खोलने के आदेश जारी किए


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भोपाल9 मिनट पहले

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भोपाल कलेक्टर ने पंजीयन कार्यालय खोलने के आदेश जारी किए

राजधानी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में सभी गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। हालांकि इसमें कुछ आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को छूट दी गई है। इसमें जिला प्रशासन ने अब पंजीयन कार्यालय को भी शामिल कर लिया है। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर ने गुरुवार को आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार भोपाल जिले के समस्त पंजीयन कार्यालय अपने अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति एवं कर्मचारियों की 10 प्रतिशत तक की उपस्थिति के साथ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित हो सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

जनता को स्लॉट बुकिंग का प्रमाण दिखाना होगा

लॉकडाउन में कार्यालय आने-जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी को आई कार्ड दिखाने और जनता को रजिस्ट्री का स्लॉट बुकिंग का प्रमाण दिखाने पर आवाजाही की छूट दी जाएगी।

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