IRDA ने समाप्त किया 3 साल और 5 साल का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस
कारों और मोटरसाइकिलों पर अब 3 साल और 5 साल के लॉन्ग इंश्योरेंस नहीं करना होगा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत.
IRDA ने बीमाकर्ताओं के लिए अगस्त 2018 से कारों के लिए तीन साल की मोटर पॉलिसी और सितंबर 2018 से दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल की मोटर पॉलिसी अनिवार्य कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना कोई वाहन सड़क पर नहीं चलेंगी, इस फैसले के बाद यह और अधिक अनिवार्य हो गया था.
लॉकडाउन के कारण लाना पड़ा नया नियम
लॉकडाउन के कारण बीमा कंपनियों को पूरी तरह से ख़त्म होने की आशंका के चलते यह नवीनतम दिशानिर्देश लाए गए. साल की पहली तिमाही में देश में बंद के दौरान नए वाहनों की बिक्री न के बराबर हुई. लोगों की जाती नौकरी और सैलरी में हो रही कटौती के बाद ये नियम थोड़े राहत देने वाले हो सकते हैं.IRDA ने कहा कि तीन साल की इस नीति से ग्राहक भी खुश नहीं थे लेकिन नए वाहन खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए ये काफी राहत की खबर है क्योंकि कई सालों के लिए बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान कई ग्राहकों के लिए अतिरिक्त बोझ जैसा था. कई ऑटो डीलरों ने शहरों में अपने आउटलेट खोलना शुरू कर दिया है. इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस ईवीपी सुब्रत मंडल ने कहा, यह ग्राहकों के लिए स्वामित्व की लागत को भी कम कर सकता है.
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First published: June 10, 2020, 10:01 AM IST