This rule will be mandatory for BS 6 vehicle otherwise this problem will come on the road during driving dlnh | business – News in Hindi

This rule will be mandatory for BS 6 vehicle otherwise this problem will come on the road during driving dlnh | business – News in Hindi


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नंबर प्लेट पर हरी पट्टी होने पर टोल बूथ Toll Booth सहित सड़क पर वाहन चलाते हुए कई तरह की छूट देने की तैयारी भी केन्द्र सरकार (Central Government) कर रही है. वहीं ऐसा न करने पर रजिस्ट्रेशन कराने और सड़क पर चेकिंग के दौरान परेशानी हो सकती है.

नई दिल्ली. बीएस-6 (BS-6) वाहनों के लिए ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है. सरकार भी बीएस-6 वाहन (BS 6 Vehicle) के लिए लोगों को जागरुक करने के साथ ही कई तरह की योजनाएं ला रही है. बीएस-6 की सड़क पर अलग से पहचान हो इसके लिए उसकी नंबर प्लेट पर खास रंग की पट्टी लगाई जाएगी. यह पट्टी हरे रंग की होगी. नंबर प्लेट पर हरी पट्टी होने पर टोल बूथ Toll Booth सहित सड़क पर वाहन चलाते हुए कई तरह की छूट देने की तैयारी भी केन्द्र सरकार (Central Government) कर रही है. वहीं ऐसा न करने पर रजिस्ट्रेशन कराने और सड़क पर चेकिंग के दौरान परेशानी हो सकती है.

1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा यह नियम

देश में बीएस-6 वाले वाहनों को एक सेंटीमीटर का हरा और नारंगी स्टीकर लगाना होगा. सरकार ने ऐसे वाहनों पर एक सेमी के हरे स्टीकर को अनिवार्य कर दिया है. यह आदेश एक अक्टूबर, 2020 से लागू होगा. रोड मिनिस्ट्री की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इसे अनिवार्य किया गया है. यह पट्टी नंबर प्लेट पर उस जगह लगाई जाएगी जहां पेट्रोल-सीएनजी वाले वाहन के लिए हल्‍के नीले रंग का स्टिकर और डीजल वाले वाहन के लिए नारंगी रंग का स्टिकर होता है.

लगाने-न लगाने पर यह होगा फायदा और नुकसानसरकारी आदेश की मानें तो बिना पट्टी लगाए वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. सड़क पर वाहन चलाते हुए चेकिंग के दौरान भी कई तरह की परेशानी आ सकती हैं. वहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ी राहत यह है कि टोल बूथ की लाइन में बीएस-6 वाहन को वरीयता दी जाएगी. सड़क पर पॉल्यूशन की चेकिंग में राहत मिलेगी. बीएस 6 वाहन के मंहगा होने के चलते कई तरह की छूट देकर सरकार ऐसे वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिससे प्रदुषण को कम किया जा सके.

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First published: June 10, 2020, 2:42 PM IST





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