इन वाहनों को BS-6 नियमों में मिल सकती है छूट, सरकार ने आम जनता से मांगे सुझाव- government invited suggestions on the proposed amendment in the Motor Vehicle Draft rules | auto – News in Hindi

इन वाहनों को BS-6 नियमों में मिल सकती है छूट, सरकार ने आम जनता से मांगे सुझाव- government invited suggestions on the proposed amendment in the Motor Vehicle Draft rules | auto – News in Hindi


मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर मांगे सुझाव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ((Ministry of Road Transport and Highways)) ने कंस्ट्रक्शन से जुड़े वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए BS-6 एमीशन को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में किए गए बदलाव से राहत देने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स और आम लोगों से सुझाव सुझाव मांगे हैं.

नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, ट्रैक्टरों (Tractors) और हार्वेस्टर्स (harvesters) के लिए बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों (emission norms) को टालने के लिए मोटर वाहन मसौदा नियमों (Motor Vehicle Draft rules) में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. इस संबंध में एक अधिसूचना 19 जून को जारी की गई है, जिसे www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है.

कृषि मंत्रालय और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट निर्माताओं की ओर से उत्सर्जन मानदंडों (emission norms) के अगले चरण को लागू करने के लिए कुछ समय दिए जाने के लिए किए गए अनुरोध पर एक मसौदा अधिसूचना जीएसआर 393 (ई) दिनांक 19 जून, 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है. उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic) के स्थिति को देखते हुए पहली अक्टूबर से लागू किया जा रहा है.

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इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स,, ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स से संबंधित बीएस (सीईवी / टीआरईएम) -6 उत्सर्जन मानदंड को स्थगित करने के बारे में मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्टेकहोल्डर्स से इस बारे में सुझाव आमंत्रित करते 1 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर, 2021 तक इन्हें छूट दी गई है. इस संबंध में सुझाव या टिप्पणियां संयुक्त सचिव (MVL), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 (ई-मेल: jspb-morth@gov.in) पर 18 जुलाई, 2020 तक भेजी जा सकती हैं.पड़ोसी देशों जाने वाली गाड़ियों के लिए असान बनाए जाएंगे नियम
इसके पहले, सरकार ने यात्रियों और माल ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही से संबंधित एमओयू को आसान बनाने के लिए मोटर वाहन नियमों में सुधार करने पर विचार कर रहा है. मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आम लोगों सहित सभी Stakeholders से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं.

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मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन जीएसआर 392 (ई) के तहत के तहत ये सुझाव मांगे गए हैं. मंत्रालय की ओर से जरूरत के मुूताबिक भारतीय राज्यों और अन्य पड़ोसी देशों के बीच यात्रियों और वस्तुओं को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए जाते हैं. मंत्रालय को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत आवश्यक सहायक नियमों के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों और राज्यों से रिक्वेस्ट मिलती रहती है.



First published: June 24, 2020, 1:53 PM IST





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