Corona से बचने के लिए MP हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए जारी किये ये 9 निर्देश | jabalpur – News in Hindi

Corona से बचने के लिए MP हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए जारी किये ये 9 निर्देश | jabalpur – News in Hindi


मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किये हैं.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High court) के रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना (Corona) से बचने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नौ दिशा- निर्देश जारी किये हैं.

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High court) की मुख्य पीठ जबलपुर खंडपीठ ने ग्वालियर एवं इंदौर में कार्यरत हाईकोर्ट के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं. कोविड-19 महामारी (Covid-19) से बचाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के तहत अब अधिकारियों-कर्मचारियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा. निर्देशों के तहत हाईकोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी अपने घर पर बाहर से आए परिजनों की जानकारी तत्काल देंगे. साथ ही उन्हें होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) में रहने के लिए कहेंगे.

अगर किसी भी कर्मचारी के आसपास के क्षेत्र को संक्रमित या कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है तो वह इसकी सूचना भी तत्काल उच्च अधिकारियों को देंगे और अवकाश की स्वीकृति लेंगे. हाईकोर्ट के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के किसी भी शादी समारोह में शामिल नहीं होंगे. वहीं अधिकारी और कर्मचारियों को नगर निगम की सीमा से बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी. हाईकोर्ट के कार्यों को करने के दौरान अधिकारी और कर्मचारी माॅस्क पहने हुए रहेंगे. और सेनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखेंगे.

इस सिलसिले में 9 बिंदुओं के दिशा-निर्देश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए जारी किये गये हैं. मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सभी अधिकारी व कर्मचारियों को विधिवत रूप से करना होगा.





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