If the party is not kept till August 10, then action will be taken, notice of RERA to 10 projects on working without registration | 10 अगस्त तक पक्ष नहीं रखा तो होगी कार्रवाई, बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने पर 10 प्रोजेक्ट्स को रेरा का नोटिस

If the party is not kept till August 10, then action will be taken, notice of RERA to 10 projects on working without registration | 10 अगस्त तक पक्ष नहीं रखा तो होगी कार्रवाई, बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने पर 10 प्रोजेक्ट्स को रेरा का नोटिस


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भोपाल4 मिनट पहले

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रेरा ने इन प्रमोटर्स को दिया है नोटिस

  • नोटिस में उन्हें कागजात के साथ पक्ष रखने को कहा गया है

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने भोपाल के 10 प्रोजेक्ट को नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ बगैर रजिस्ट्रेशन काम करने का आरोप है। इन प्रोजेक्ट के प्रमोटरों को 10 अगस्त तक पक्ष पेश करने का मौका दिया गया है। रेरा को इनके खिलाफ शिकायतें मिली थीं।

इसके आधार पर उनके विरुद्ध रेरा में प्रकरण चल रहे हैं।  नोटिस में उन्हें कागजात के साथ पक्ष रखने को कहा गया है। यदि वे अब भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यह होती है कार्रवाई

जो भी बिल्डर रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं। रेरा उन्हें ब्लैक लिस्ट करता है और उनकी जानकारी वेबसाइट पर देता है। इससे लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें किन प्रोजेक्ट में बुकिंग नहीं करना चाहिए। रजिस्ट्रार को भी इसकी सूचना दी जाती है, ताकि वह इन प्रोजेक्ट में बिकने वाली संपत्ति का रजिस्ट्रेशन न करें।

हमारा उद्देश्य काम रोकना नहीं, जनता को जागरूक करना है जिससे वे किसी ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश न करें, जो अवैध हो।

– अंटोनी डिसा, अध्यक्ष, रेरा

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