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- Rakhi Will Have To Tie The Accused To The Victim Of Molestation, The High Court Has Given The Condition With Grant Of Bail
इंदौर5 मिनट पहले
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मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। – प्रतीकात्मक फोटो।
- छेड़छाड़ पीड़िता से राखी बंधवाने के साथ 11 हजार रुपए उपहार भी देना होगा
- इसके साथ महिला के बच्चे को 5 हजार रुपए के कपड़े भी दिलवाना होंगे
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक व्यक्ति को जमानत देने के लिए एक अनोखी शर्त रखी। हाईकोर्ट ने पहली शर्त में कहा कि जिस महिला के साथ आरोपी ने छेड़खानी की, उसके घर जाकर राखी बंधवाना होगी। महिला के बच्चों को उपहार भी देना होंगे।
यहां अप्रैल में विक्रम बागरी नामक व्यक्ति के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया गया था। आरोपी ने एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की थी। पीड़ित महिला के परिजन ने विक्रम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत अर्जी दायर की थी।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा कि 3 अगस्त को राखी के दिन वह अपनी पत्नी के साथ पीड़ित महिला के घर जाएगा। महिला से आग्रह करेगा कि वह उसे भाई के रूप में स्वीकार करें। महिला को वचन दे कि उसकी जीवनभर रक्षा करेगा। राखी बंधवाने के साथ वह महिला को 11 हजार रुपए दे और मिठाई भी साथ लेकर जाए। 3 अगस्त के दिन उसे इस शर्त का पालन करना होगा। शर्त को पूरी करने के फोटोग्राफ्स और महिला को दिए गए पेमेंट की रसीद कोर्ट में जमा करवानी होगी।
शराब बेचने वालों को जमानत देने लिए कहा था- पहले सैनिटाइजर और मास्क दान करें
इससे पहले जुलाई में शराब का अवैध बेचने के आरोप में पकड़े गए दो आरोपियों को जमानत देने के लिए इंदौर खंडपीठ ने अनोखी शर्त रखी थी। हाईकोर्ट ने आरोपियों से कहा था कि जमानत चाहिए तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और उच्च क्वालिटी का मास्क दान करें तभी जमानत मिलेगी। धार जिले की पुलिस ने सरोज राजपूत और रामकृष्ण नागर नामक दो आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपी नागदा से इंदौर 51 लीटर अवैध लेकर जा रहे थे। न्यायाधीश विवेक रूसिया ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि यदि दोनों आरोपी 5-5 लीटर अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर और 200-200 मास्क का दान जिला अस्पताल धार को करते हैं, तो उन्हें जिला कोर्ट में 40-40 हजार रुपए की जमानत और इतनी ही राशि का मुचलका पेश करने पर जमानत दी जाएगी।
ग्वालियर बेंच ने जमानत के लिए आरोग्य सेतु एप इंस्टाॅल करने की शर्त रखी थी
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जमानत के मामलों में आरोपियों को पौधे लगाने, अस्पताल में जाकर सेवा करने और यहां तक कि भारत के वीर जैसे एप में पैसे जमा करने की शर्त पर राहत प्रदान की है। दतिया की सियाजू दुबे को 50 हजार के निजी मुचलके और आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करने की शर्त पर जमानत का लाभ दिया गया। वहीं, विदिशा जिले के लटेरी निवासी रेखाबाई को भी इन्हीं शर्तों पर जमानत का लाभ दिया गया। एक अन्य मामले में ग्वालियर के राहुल लोधी को अन्य शर्तों के साथ यह एप इंस्टाॅल करने की शर्त पर जमानत दी गई।
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