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- Mahakaleshwar Temple Ujjain News Updates: High Court Bans Removal Of Mahakal Managing Committee Member
इंदौर10 घंटे पहले
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हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए हटाए जाने पर रोक लगा दी और शासन को जवाब देने के लिए कहा है।- फाइल फोटो
- कोर्ट में शासन के आध्यात्मिक विभाग को नोटिस देकर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है
- समिति में गैर शासकीय सदस्य के रूप में शामिल दीपक मित्तल ने लगाई है याचिका
महाकाल मंदिर की प्रबंध समिति में से एक सदस्य को हटाए जाने पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट में शासन के आध्यात्मिक विभाग को नोटिस देकर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है।
समिति में दीपक मित्तल नाम के व्यक्ति को गैर शासकीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। मंदिर एक्ट के नियमों के अनुसार 3 वर्ष के लिए सदस्य की नियुक्ति होती है। पिछले वर्ष मार्च में नियुक्ति की गई थी। विगत जुलाई में बगैर पक्ष सुने मित्तल को हटा दिया गया। इस पर मित्तल ने अधिवक्ता धर्मेंद्र चेलावत के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उल्लेख किया गया कि किसी भी सदस्य की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होती है यह मंदिर के एक्ट में ही लिखा हुआ है। याचिकाकर्ता को उसका पक्ष सुने बिना ही एकतरफा हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए हटाए जाने पर रोक लगा दी और शासन को जवाब देने के लिए कहा है।
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