अगर आपकी कार या बाइक का कट गया गलत चालान तो अब घर बैठे ऐसे कराएं कैंसल! | auto – News in Hindi

अगर आपकी कार या बाइक का कट गया गलत चालान तो अब घर बैठे ऐसे कराएं कैंसल! | auto – News in Hindi


नई दिल्ली. दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police Challan) ने ओवर स्पीडिंग, रेडलाइट जंपिंग और स्टॉप लाइन से आगे गाड़ी रोकने जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जानकारी रखने के लिए कैमरे लगा दिए हैं. इन कैमरों से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के ऑटोमैटिक नंबरप्लेट रीड करके चालान जनरेट हो जाते हैं. लेकिन कई बार लोगों की गाड़ी की नंबरप्लेट पर या तो नंबर सही तरीके से नहीं लिखे होते हैं, या फिर नंबरप्लेट पर कीचड़ होने की स्थिति में गाड़ी का नंबर सही दिखाई नहीं देता, जिस कारण चालान गलत कट जाते हैं. पिछले कुछ दिनों से इस तरह की कई शिकायते सामने आई हैं.

नंबरप्लेट को ठीक तरह से रीड न कर पाने के कारण गलती करने वाले के बजाय किसी और व्यक्ति का चालान कट जाता है. अगर गलत चालान कट गया है तो उसे इस तरह से कैंसल करवाया जा सकता है.

>> अगर किसी का गलत चालान कट गया है, तो वह ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर संपर्क करके इस बारे में जानकारी दे सकते हैं.
>> इसके अलावा ई मेल के जरिए भी अपनी शिकायत दज करा सकते हैं.>> ट्रैफिक पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन के बाद काटे गए गलत चालान को कैंसल कर दिया जाता है.

>> सबसे अच्छी बात यह है कि उसके लिए किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता.
>> इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ एक फॉरमेट भी शेयर कर रही है.
>> इस फॉरमेट में स्टेप बाय स्टेप यह बताया गया है कि गलत चालान कटने पर लोग किस तरह अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ताज हसन का कहना है कि चालान के ऑटोमैटिक सिस्टम में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि कई बार लोगों की गाड़ी की नंबरप्लेट पर या तो नंबर सही तरीके से नहीं लिखे होते हैं, या फिर नंबरप्लेट पर कीचड़ लगी होती है, या फिर अगल वाहनों के होने से नंबर साफ नजर नहीं आते हैं. जिसके कारण सिस्टम गलत चालान जनरेट कर देता है, लेकिन इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.

तकनीकी सिस्टम है और इसकी एक्यूरेसी कई चीजों पर निर्भर करती है. ऐसे में कई बार अलग अलग कारणों के चलते गलत चालान कट जाते हैं. इसीलिए यह व्यवस्था रखी गई है कि अगर किसी का गलत चालान कट गया हो, तो उसे कैंसल किया जा सके.





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