इंदौर में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती की तैयारी की जा रही है. सांकेतिक फोटो.
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण के मामले अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद और बढ़े हैं. इसके चलते जिला प्रशासन ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
कोरोना वायरस की महामारी शुरू होने के बाद अब 5 महीने बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक नया आदेश जारी किया है. इसके तहत मास्क नहीं पहनने, मास्क नीचे करके बात करने तथा सोशल डिस्टनसिंग का नियम तोड़ने पर 200 रुपए का स्पॉट फाइन लोगों को भरना पड़ेगा. कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि मास्क नहीं पहने एवं मास्क नीचे कर आपस में बातचीत करने के संबंध में स्पॉट फाइन के पुराने आदेश में संशोधित करते हुए स्पॉट फाइन की 200 रुपए नई राशि निर्धारित कर दी गई है.
कुछ ऐसा है नया आदेश
शहर के सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, फैक्ट्री आदि कार्यक्षेत्रों में बिना मास्क पहने पाए जाने पर 200 रुपये प्रति व्यक्ति स्पॉट फाइन लगेगी. सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य-क्षेत्रों में मास्क को मुंह से नीचे करके बात करने पर भी जुर्माना लगेगा. सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर आपस में व्यक्तियों द्वारा बात किए जाने पर 200 रुपए प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाइन लगेगी.नियमों के पालन की कलेक्टर की अपील
कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मास्क नही लगाने वालों के खिलाफ अब सख्ती से अभियान चलाया जाएगा. कलेक्टर मनीष सिंह ने उक्त निर्देश देते हुए कहा कि लोंगो को सतर्क करना जरूरी हो गया है. अब मास्क नहीं पहनने या मास्क नीचे करके बात करने पर 200 रुपए का स्पॉट फाइन भरना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं. शहरवासी गाइड लाइन का पालन करें.