होशंगाबाद12 मिनट पहले
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- नए नियम के आदेश जारी, जिले में विशेष जांच दल पहुंचा, स्टॉक-खदान का लिया जायजा
खनिज संचालक ने 10 सिंतबर काे नए निर्देश भेजें। इनके मुताबिक खदान से 50 किमी तक (करीब) स्टाॅक की अनुमति नहीं मिलेगी। 50 किमी दूर से रेत उत्खनन किया जा सकेगे। संचालक विनित आस्टिन ने कलेक्टर धनंजय सिंह काे भेजे पत्र में बताया कि अब भंडारण करने के लिए पूरे क्षेत्र में फैंसिंग हाेने के अलावा केवल एक ही गेट बनाना हाेगा। वैध खदान संचालक के अलावा किसी काे भी रेत के स्टाॅक की अनुमति खदान से 50 किमी की दूरी पर ही मिलेगी। इसके लिए वैध जिले के ठेकेदार की लिखित सहमति भी लेनी हाेगी। सहमति के बाद कलेक्टर अनुमति जारी करेंगे। अब एक स्टाॅकयार्ड से दूसरे स्टाॅकयार्ड पर रेत का परिवहन नहीं हाे सकेगा। इधर, 1 अक्टूबर से रेत का काराेबार फिर शुरू हाेने से पहले ही अब खनिज विभाग तैयारी में लग गया है। जिले में जांच करने के लिए विशेष जांच दल काे भेजा है। दल शुक्रवार काे जिले में पहुंच गया।
विशेष जांच दल ने किया बांद्राभान का निरीक्षण
रेत चोरी रोकने के लिए बने विशेष दल के प्रभारी आरिफ खान ने बताया शुक्रवार काे निमसाड़िया खदान, और बांद्राभान पहुंचे। दिन में किसी भी स्टाॅक और खदान पर रेत का परिवहन हाेता नहीं मिला। जांच दल में जिले में पहले खनिज निरीक्षक रहे संताेष सूर्यवंशी और नरसिंहपुर के निरीक्षक सुमित गुप्ता भी है। विशेष जांच दल रात काे भी कार्रवाई करेगा। दल लगातार जिले में अचानक छापामार कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है।
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