Coronavirus In Madhya Pradesh Capital; Bhopal Police Guidelines & Rules for Operational Shops | भोपाल पुलिस के आदेश- दुकान के आगे एक मीटर दूरी तक रस्सी बांधना होगा; कुल 8 बातों का करना होगा पालन

Coronavirus In Madhya Pradesh Capital; Bhopal Police Guidelines & Rules for Operational Shops | भोपाल पुलिस के आदेश- दुकान के आगे एक मीटर दूरी तक रस्सी बांधना होगा; कुल 8 बातों का करना होगा पालन


  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Coronavirus In Madhya Pradesh Capital; Bhopal Police Guidelines & Rules For Operational Shops

भोपाल21 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

भोपाल पुलिस ने अब दुकानदारों को निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से ही नियमों का पालन नहीं होने के कारण यह कदम उठाए हैं। यह स्थिति न्यू-मार्केट में पिछले दिनों देखी गई। -फाइल फोटो

  • आज राजधानी भोपाल में रिकॉर्ड 280 नए केस आए हैं
  • लॉकडाउन खत्म होने के कारण बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी

राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब पुलिस ने व्यापारियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार ही अब उन्हें दुकान खोलना और सामान की बिक्री करना होगा। इसका पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकान के सामने एक मीटर की दूरी तक रस्सी बांधने से लेकर 8 निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

दुकान के आगे निश्चित दूरी पर गोले बनाने के साथ ही रस्सी बांधना अनिवार्य कर दिया है। यह भोपाल का आईएसबीटी है। - फाइल फोटो

दुकान के आगे निश्चित दूरी पर गोले बनाने के साथ ही रस्सी बांधना अनिवार्य कर दिया है। यह भोपाल का आईएसबीटी है। – फाइल फोटो

भोपाल में मंगलवार को रिकॉर्ड 280 नए केस सामने आए हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाजारों में दुकानों में भीड़ बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अब संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए पुलिस ने यह सख्ती शुरू कर दी है। हबीबगंज सीएसपी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी परेशानी या जानकारी के लिए कोलार तहसील के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

गलियारे में बाहर अपने सामान का डिसप्ले नहीं कर सकते हैं। यह हालत न्यू-मार्केट के हैं। -फाइल फोटो

गलियारे में बाहर अपने सामान का डिसप्ले नहीं कर सकते हैं। यह हालत न्यू-मार्केट के हैं। -फाइल फोटो

इसका पालन करना होगा

  • अपने-अपने प्रतिष्ठान और दुकानों के आगे एक मीटर दूरी की रस्सी बांधना होगा।
  • बगैर मास्क के आए गाहक को समान नहीं दिया जाएगा।
  • गलियारे में बाहर अपने सामान का डिसप्ले नहीं कर सकते
  • दुकान प्रतिष्ठान पर सैनिटाइजर और अतिरिक्त मास्क की भी व्यवस्था करना होगा।
  • दुकान के आगे उचित दूरी पर गोलों की मार्किंग करना अनिवार्य।
  • तय लोगों से ज्यादा अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाए।
  • निर्धारित समय पर दुकान बंद करें।
  • कोविड-19 के लिए जारी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन कर सहयोगी बने।

0



Source link