गंजबासौदा22 मिनट पहले
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- कोरोना संक्रमण को देखते हुए नवदुर्गा पर्व के लिए नए दिशा निर्देश जारी
अगले महीने होने वाले नवदुर्गा पर्व को लेकर राज्य शासन द्वारा नए निर्देश जारी किया गए। उत्सव के दौरान जगह-जगह दुर्गा माँ की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फिट होगी, वहीं पंडाल 10 बाय 10 से अधिक की नहीं बनाई जाऐगी। आयोजकों को पंडाल लगाने के लिए जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। वहीं पांडालों में गरवा नृत्य व अन्य धार्मिक कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में भी 100 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रहेंगे। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा विकेन्द्रीकरण पर कार्य किया जा रहा है।
मूर्ति विसर्जन में अधिक से अधिक 6 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। कोई चल समारोह नहीं होगा। पांडाल आदि में फेस कबर, सैनिटाइज व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं इस अवधि में खाद्यान्न आदि दुकानों को छोड़ कर रात्रि 8 बजे तक ही दुकानें खुली रह सकेंगी। दुकानदारों को एक गज दूरी पर घेरे बनाने होंगे, दुकानदार स्वयं तो मास्क पहनेंगे ही साथ ही ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। लाउड स्पीकर का उपयोग भी न्यायालय के आदेशों के तहत करना होगा, रात्रि 10.30 के बाद अनावश्यक रूप से लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस हेतु पुलिस प्रशासन को गस्ती करनी होगी। निर्धारित समय के बाद यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर जुर्माना आदि की वसूली की जाएगी। सभी श्रद्धालुओं और आयोजकों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पालन न करने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश जैसे जारी किए गए जब प्रजापति समाज द्वारा 3 फुट से ऊंची प्रतिमाएं नहीं बनाई गई। न उनको अब तक आर्डर प्राप्त हुए।
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