जबलपुर4 घंटे पहले
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- हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता को सौंपी जिम्मेदारी
मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर में सड़कों के किनारे वाहन पार्किंग रोकने के लिए याचिकाकर्ता ऑल इंडिया वूमेन काॅन्फ्रेंस और उनके अधिवक्ता को जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया है। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने पंपलेट और समाचार-पत्रों के जरिए जागरूकता की जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया है। डिवीजन बैंच ने जागरूकता अभियान की रिपोर्ट 9 नवंबर को पेश करने को कहा है। आल इंडिया वूमेन काॅन्फ्रेंस की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि पिछले 15 साल से कई याचिकाओं के जरिए शहर में वाहनों की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल बनाए जाने की माँग की जा रही है। नगर निगम की ओर से पार्किंग स्थल बनाए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। मानस भवन और सिविक सेन्टर में वाहनों की पार्किंग के लिए मल्टीलेवल पार्किंग बनाई गई है, लेकिन वहाँ पर कोई अपने वाहन नहीं खड़ा करता है।
हालत यह है कि शहर की मॉडल रोड, गोरखपुर, रसल चौक, राइट टाउन और नेपियर टाउन में सड़कों पर वाहनों की पार्किंग की जा रही है। इसके अलावा सड़कों पर मैकेनिकों और टैक्सी संचालकों ने भी कब्जा कर रखा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों के किनारे वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके बाद भी जबलपुर शहर की सड़कों पर वाहनों की पार्किंग बदस्तूर जारी है। हाईकोर्ट के चारों तरफ सड़क पर हो रही वाहन पार्किंग | सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच को बताया गया कि हाईकोर्ट परिसर के चारों तरफ भी सड़क के किनारे वाहनों की पार्किंग की जा रही है। इससे ट्रैफिक में काफी परेशानी होती है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने सड़कों के किनारे वाहन पार्किंग रोकने के लिए याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।