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भोपाल2 घंटे पहले
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हाउसिंग फॉर ऑल के तहत निर्माणाधीन मकानों को बेचने के लिए ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के बाद अब न्यू मार्केट में प्रस्तावित 40 दुकानों की बिक्री के लिए भी नगर निगम इसी तरह का फार्मूला लगा रहा है। मार्केट के भीतर दो अलग-अलग स्थानों पर नई बनने वाली इन 40 दुकानों के लिए अलग-अलग कीमत तय करने की बजाय फ्लोर के हिसाब से ऑफर बुलाए गए हैं। मार्केट में जिन दोनों स्थानों पर दुकानें प्रस्तावित हैं, वह जगह अभी खाली नहीं हुई है। ऐसे में यह दुकानें कब बनना शुरू होंगी और कब तक बनेंगी। कुछ कहना मुश्किल है। ऑफर की शर्त नंबर 8 में लिखा है कि ‘उच्चतम ऑफरकर्ता को उसके द्वारा चयन के अनुक्रम में दिए गए विकल्प के अनुसार दुकान का आवंटन किया जाएगा।
नगर निगम के उपायुक्त (राजस्व) विनोद शुक्ला ने बताया कि दुकानों के आवंटन के लिए बुलाए ऑफर में हर दुकान का न्यूनतम ऑ़फर तय किया है, जो व्यक्ति बाजार की दुकानों के लिए सबसे अधिक ऑफर देगा उसे अपनी पसंद की दुकान चुनने का अधिकार होगा। यदि दो लोगों ने एक समान ऑफर दिया है तो लॉटरी निकाली जाएगी।
रैन बसेरा, 45 चबूतरों के स्थान पर बनना हैं दुकानें
न्यू मार्केट में मौजूदा रैन बसेरा और 45 पुराने चबूतरों के स्थान पर दुकानों का निर्माण होना है। रैन बसेरा वाली इस बिल्डिंग में ही निगम का वार्ड 32 का दफ्तर था और ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं। रैन बसेरा और दफ्तर शिफ्ट हो गए हैं। दुकानों की शिफ्टिंग जारी है।
45 चबूतरों के स्थान पर बनी कच्ची दुकानों को भी शिफ्ट किया जाना है। इनके स्थान पर तीन मंजिला बाजार बनाने का प्रस्ताव है। एमपी नगर व न्यू मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग की दुकानों के लिए भी निगम यही फार्मूला लगाएगा।
नियमों में केवल आरक्षण का प्रावधान
अचल संपत्ति अंतरण नियम में दुकानों के हिसाब से कीमत तय करने की बात नहीं लिखी है। नियम में केवल हर वर्ग के लिए आरक्षण तय किया गया है। हम आरक्षण के नियम का पालन करेंगे। विज्ञप्ति में भी इस बात का जिक्र किया गया है। – वीएस चौधरी कोलसानी, कमिश्नर, नगर निगम