Now you will be able to file GST returns till 31 October | अब 31 अक्टूबर तक जीएसटी रिटर्न भर सकेंगे

Now you will be able to file GST returns till 31 October | अब 31 अक्टूबर तक जीएसटी रिटर्न भर सकेंगे


हरदाएक दिन पहले

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  • पहली बार काेविड की स्थिति में कंपाेजिशन डीलर काे राहत देने के लिए दाे नाेटिफिकेशन जारी

कंपाेजिशन डीलर काे अब साल में एक बार ही जीएसटी-4 फाॅर्म भरना हाेगा, जिसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। इधर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त हाेने पर भी 31 दिसंबर 2020 तक फाइनल रिटर्न फाइल करने पर व्यापारी काे केवल 500 रु. लेट फीस ही भरना हाेगा। इससे छाेटे व्यापारी काे आर्थिक राहत मिलेगी। जिन व्यापारियाें के जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 जून 2020 तक निरस्त हाे गए थे, वे एक बार फिर रजिस्ट्रेशन काे पुनर्जीवित करने ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर कर सकेंगे।

क्या है कंपाेजिशन डीलर
सीए ब्रजेश कावरा ने बताया -छाेटे और मंझले व्यापारी जाे अपने कुल टर्न ओवर का मात्र एक प्रतिशत कर का भुगतान करते हैं। कंपाेजिशन डीलर वही व्यापारी हाे सकता है जिसका सालाना टर्न ओवर डेढ़ कराेड़ रुपए हाेता है। यह ऐच्छिक है।

दूसरी राहति में केवल 500 रु. ही लेट फीस लगेगी।



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