Indore BJP MP Shankar Lalwani On Babri Masjid Demolition Verdict Over Lucknow CBI Court Decision | सांसद लालवानी बोले- कोर्ट ने माना ये लोग दोषी नहीं, इस फैसले से राम मंदिर निर्माण को और बल मिलेगा

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इंदौर41 मिनट पहले

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सांसद शंकर लालवानी ने फैसले पर खुशी जाहिर की।

  • 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को गिराए जाने के बाद पुलिस ने कुल 49 एफआईआर दर्ज की थी

बाबरी विध्वंस केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए खुशी का पल है। 38 लोगों पर जो केस चल रहा था, 28 साल बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इन सभी नेताओं का इस तरह कोई इरादा नहीं था। जिस प्रकार से बिना किसी इंटेंशन के ढांचे को गिराया गया था, इसमें ये सभी दोषी नहीं हैं। इस खुशी भरे फैसले से राम मंदिर निर्माण को और बल मिलेगा। यह फैसला देश का फैसला है। सभी धर्मों के लोगों को इसे मानना चाहिए।

यह है मामला

6 दिसंबर 1992 को पुलिस ने बाबरी ढांचे को गिराने के मामले में 49 एफआईआर दर्ज की थी। एक एफआईआर हजारों कारसेवकों के खिलाफ थी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई। दूसरी एफआईआर में भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार के साथ-साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता आरोपी थे। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। 47 एफआईआर पत्रकारों और अन्य लोगों से मारपीट की थी।

यूपी सरकार ने दोनों प्रमुख एफआईआर की जांच 27 अगस्त 1993 को सीबीआई को सौंप दी। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने 48 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी थी। इसमें शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत कई अन्य भी आरोपी बनाए गए थे। सीबीआई ने तीन साल बाद जनवरी 1996 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना सुनियोजित साजिश का हिस्सा था।



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