शाजापुर11 घंटे पहले
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शुक्रवार को देश सहित प्रदेश और जिले में नया मोटर वाहन नियम लागू हो गया है। इसके तहत मोटर वाहन संबंधी कई नियमों में बदलाव हुआ है। अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है तो इसकी जानकारी होना जरूरी है। वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस के खौफ से बचाने और डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया है।
नए नियम के तहत आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट, पीयूसी या अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अपने पास रखने की जरूरत नहीं। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी अपने स्मार्टफोन पर एम-परिवहन या डिजिलॉकर एप में रखनी होगी। शाजापुर शहर में आरटीओ में 30 हजार दोपहिया व 4 हजार से ज्यादा चार पहिया वाहन रजिस्टर्ड हैं। यातायात प्रभारी सत्येंद्र राजपूत ने बताया अब फिजिकल फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि ई-चालान भी सरकार के डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा।