जबलपुर2 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
- हाईस्कूल पात्रता परीक्षा में 3 सही उत्तरों पर अंक नहीं दिए जाने का मामला
मप्र हाईकोर्ट ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) को निर्देशित किया है कि तीन प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद भी अंक नहीं दिए जाने के मामले में 15 दिन के भीतर गलती सुधारकर याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को 15 दिन के भीतर नए सिरे से पीईबी के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया है।
रायसेन निवासी अतिथि शिक्षक कुलदीप धाकड़ की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उसने हाईस्कूल शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा दी थी। उसने प्रश्न क्रमांक 16, 23 और 56 का सही उत्तर दिया था, लेकिन उसके अंक नहीं दिए गए। इसकी वजह से उसका रिजल्ट प्रभावित हुआ।
उसने पीईबी से गलती सुधारने का अनुरोध किया, लेकिन गलती नहीं सुधारी गई। अधिवक्ता अंशुमान सिंह के तर्क सुनने के बाद डिवीजन बैंच ने पीईबी को 15 दिन में रिजल्ट सुधारकर याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया है। पी-4