Breaking Durga statues raised the height and size of the pandal; 10 can not go for immersion, garba will not be there, number collector will decide | दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई और पंडाल के साइज बढ़ाए जा सकेंगे; विसर्जन के लिए 10 से ज्यादा नहीं जा सकते, गरबा भी नहीं होगा, संख्या कलेक्टर तय करेंगे

Breaking Durga statues raised the height and size of the pandal; 10 can not go for immersion, garba will not be there, number collector will decide | दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई और पंडाल के साइज बढ़ाए जा सकेंगे; विसर्जन के लिए 10 से ज्यादा नहीं जा सकते, गरबा भी नहीं होगा, संख्या कलेक्टर तय करेंगे


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भोपाल10 मिनट पहले

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दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई की बंदिश हटा दी गई है।

  • नए नियमों के अनुसार, दुर्गा पूजा में चल समारोह की अनुमति नहीं होगी
  • गरबा भी नहीं हो सकेंगे, रामलीला और रावण दहन किया जा सकेगा

मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव समेत अक्टूबर में होने वाले त्योहारों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब दुर्गा प्रतिमाएं छह फीट से ऊंची बन सकेंगी और पंडाल का आकार भी 30 गुणा 45 फीट होगा। हालांकि, प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर अब भी 10 लोग से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

दुर्गा प्रतिमाओं पर 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके लिए लगने वाले पंडालों का अधिकतम आकार 30X45 फीट किया जा सकेगा। चल समारोह या झांकियां निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। इसके लिए भी पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है।

दशहरा उत्सव मनाया जाएगा
दशहरा उत्सव पर रामलीला एवं रावण दहन किया जा सकेगा, लेकिन इसमें मास्क लगाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि सावधानियां पूरी तरह अनिवार्य रहेंगी। ऐसी झांकियां नहीं बनाई जा सकेंगी, जिनमें किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो।

यह नियम जारी किए गए

  • सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन की पूर्व से अनुमति लेनी जरूरी। संख्या कलेक्टर निश्चित करेंगे।
  • किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
  • मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है।
  • झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। साथ ही शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।
  • जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर कम भीड़ होना चाहिए।
  • नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान संचालक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड होगा।



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